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खरगोन में अवैध बीज के भंडारण पर कार्रवाई, दो लोगों पर रासुका के तहत मामला दर्ज

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Published : May 14, 2020, 11:51 AM IST

Updated : May 14, 2020, 11:59 AM IST

खरगोन में अवैध तरीके से बीजों के भंडारण के मामले में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने दो लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है.

Action on illegal seed storage in Khargone
अवैध बीज का भंडारण पर कार्रवाई

खरगोन। गुजरात और हैदराबाद की कंपनी के नाम पर बड़वाह में बीजों का अवैध भंडारण करने वाले दो व्यक्तियों पर कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने रासुका के तहत कार्रवाई की है. 1 मई को बड़वाह के गांव मनिहार और 2 मई को बड़वाह स्थित काटकू ट फाटा के गोदाम से मिर्च के अवैध बीजों का भंडारण और लूज बीजों की पैकिंग किए जाने की सूचना पर उद्यानिकी और राजस्व विभाग की टीमों ने छापामार कार्रवाई कर केस दर्ज किया था.

उद्यानिकी विभाग की कार्रवाई में गोदाम संचालक एरिया मैनेजर सुमेरसिंह और इमरान यूसुफ मेनन पर विभिन्न धाराओं के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया था. कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इसे जिले के किसानों के साथ धोखाधड़ी और कृषक विरोधी माना. इन परिस्थितियों से किसानों में आक्रोश पैदा न हो होकर कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए कलेक्टर ने सुमेरसिंह पिता कड़वा निवासी ड्रीम सिटी जयमलपुरा बड़वाह और इमरान पिता यूनुस मेनन निवासी गुरुनानक मार्ग बड़वाह को प्रतिबंधित दिया है.

उद्यानिकी विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में गोडाउन संचालक एरिया मेनेजर सुमेरसिंह और इमरान युसूफ मेनन पर आपीसी के अंतर्गत धारा 420, 467, 469, 475 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-7(1)(क)(2) व (2) का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसके बाद अब इनको रासुका के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है.

खरगोन। गुजरात और हैदराबाद की कंपनी के नाम पर बड़वाह में बीजों का अवैध भंडारण करने वाले दो व्यक्तियों पर कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने रासुका के तहत कार्रवाई की है. 1 मई को बड़वाह के गांव मनिहार और 2 मई को बड़वाह स्थित काटकू ट फाटा के गोदाम से मिर्च के अवैध बीजों का भंडारण और लूज बीजों की पैकिंग किए जाने की सूचना पर उद्यानिकी और राजस्व विभाग की टीमों ने छापामार कार्रवाई कर केस दर्ज किया था.

उद्यानिकी विभाग की कार्रवाई में गोदाम संचालक एरिया मैनेजर सुमेरसिंह और इमरान यूसुफ मेनन पर विभिन्न धाराओं के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया था. कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इसे जिले के किसानों के साथ धोखाधड़ी और कृषक विरोधी माना. इन परिस्थितियों से किसानों में आक्रोश पैदा न हो होकर कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए कलेक्टर ने सुमेरसिंह पिता कड़वा निवासी ड्रीम सिटी जयमलपुरा बड़वाह और इमरान पिता यूनुस मेनन निवासी गुरुनानक मार्ग बड़वाह को प्रतिबंधित दिया है.

उद्यानिकी विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में गोडाउन संचालक एरिया मेनेजर सुमेरसिंह और इमरान युसूफ मेनन पर आपीसी के अंतर्गत धारा 420, 467, 469, 475 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-7(1)(क)(2) व (2) का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसके बाद अब इनको रासुका के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है.

Last Updated : May 14, 2020, 11:59 AM IST
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