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दहेज हत्या के दोषियों को मिली सजा, जेल में कटेगी जिंदगी

कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को आजीवान करावास की सजा सुनाई है. पूरा मामला साल 2011-12 का है जो कोर्ट में विचाराधीन था.

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Published : Jul 16, 2019, 7:21 PM IST

दहेज हत्या के दोषियों आजीवान करावास की सजा

कटनी। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवान करावास की सजा सुनाई है. दहेज प्रताड़ना से तंग आ कर स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र की एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. पति, ससुर और सास मामले में दोषी पाए गए हैं. दहेज के लिए हत्या मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 -5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

दहेज हत्या के दोषियों आजीवान करावास की सजा

ये है मामला
⦁ कोर्ट दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
⦁ पति विनोद पटेल, सास सिया बाई और ससुर नंदलाल पटेल पार्वती को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित और मारपीट कर रहे थे.
⦁ पूरा मामला साल 2011-12 का है जो कोर्ट में विचाराधीन था.
⦁ स्लीमनाबाद थाना के पटना गांव का मामला
⦁ पटना गांव निवासी पार्वती बाई की शादी विनोद पटेल के साथ हुई थी.
⦁ दहेज प्रताड़ना से तंग आ कर पार्वती ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी.
⦁ मृतका के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

कटनी। दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवान करावास की सजा सुनाई है. दहेज प्रताड़ना से तंग आ कर स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र की एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. पति, ससुर और सास मामले में दोषी पाए गए हैं. दहेज के लिए हत्या मामले में कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 -5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

दहेज हत्या के दोषियों आजीवान करावास की सजा

ये है मामला
⦁ कोर्ट दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
⦁ पति विनोद पटेल, सास सिया बाई और ससुर नंदलाल पटेल पार्वती को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित और मारपीट कर रहे थे.
⦁ पूरा मामला साल 2011-12 का है जो कोर्ट में विचाराधीन था.
⦁ स्लीमनाबाद थाना के पटना गांव का मामला
⦁ पटना गांव निवासी पार्वती बाई की शादी विनोद पटेल के साथ हुई थी.
⦁ दहेज प्रताड़ना से तंग आ कर पार्वती ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी.
⦁ मृतका के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

Intro:कटनी । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत में सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई ।
हत्या आरोपी पति ससुर सहित सांस पर आरोप साबित होने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 -5 हजार का अर्थदंड भी लगाया ।


Body:वीओ - अभियोजन के अनुसार स्लीमनाबाद थाना के ग्राम पटना निवासी पार्वती बाई की शादी विनोद पटेल के साथ हुई थी तभी से लगातार पति विनोद पटेल सास सिया बाई ससुर नंदलाल पटेल द्वारा लगातार पार्वती को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे । साथ ही मारपीट भी कर रहे थे इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाई तो पार्वती ने जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली । जिस पर मृतका के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी । शिकायत के आधार पर न्यायालय ने पति व सास ससुर को आरोपी मानते हुए सजा सुना दी ।


Conclusion:फाईनल - यह पूरा मामला वर्ष 11-12 का है जो न्यायालय में विचाराधीन था आखरी कार सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने पति व सास ससुर को आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास और पांच पांच का अर्थदंड लगाया है ।
बाईट - शैलेश नागोत्रा - अधिवक्ता
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