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कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे समेत कई पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज, जानिए क्या है मामला

कांतिलाल भूरिया कलेक्टर कार्यालय के सामने गार्डन में आंशिक रूप से धरने पर बैठे और बिना अनुमति के कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लिहाजा काग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया सहित सात कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है

Kantilal Bhuria
कांतिलाल भूरिया
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Published : Apr 23, 2020, 10:01 PM IST

झाबुआ। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे डॉ विक्रांत भूरिया सहित सात कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है. कांतिलाल भूरिया कलेक्टर कार्यालय के सामने गार्डन में आंशिक रूप से धरने पर बैठे और बिना अनुमति के कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे. जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता सहित कई पदाधिकारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है.

कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले में धारा 144 प्रभावशाली है. साथ ही कलेक्टर द्वारा 25 मार्च को पारित आदेश की भी भूरिया सहित उनके साथियों ने अवहेलना की, जिसके चलते उनके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया.

कांतिलाल भूरिया लॉकडाउन के दौरान गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में फंसे जिले के श्रमिकों की घर वापसी के लिए सरकार से व्यवस्था कराने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे.

कांतिलाल भूरिया को बिना अनुमति ज्ञापन देने और धरने पर बैठना भारी पड़ गया. झाबुआ एसडीएम डॉ. अभयसिंह खराडी के प्रतिवेदन पर कांतिलाल भूरिया उनके बेटे डॉ. विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता, प्रवक्ता हर्ष भट्ट, युवा नेता आशीष भूरिया,गौरव सक्सेना और कांग्रेस आईटी सेल प्रभारी हर्ष जैन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

झाबुआ। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे डॉ विक्रांत भूरिया सहित सात कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है. कांतिलाल भूरिया कलेक्टर कार्यालय के सामने गार्डन में आंशिक रूप से धरने पर बैठे और बिना अनुमति के कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे. जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता सहित कई पदाधिकारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है.

कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले में धारा 144 प्रभावशाली है. साथ ही कलेक्टर द्वारा 25 मार्च को पारित आदेश की भी भूरिया सहित उनके साथियों ने अवहेलना की, जिसके चलते उनके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया.

कांतिलाल भूरिया लॉकडाउन के दौरान गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में फंसे जिले के श्रमिकों की घर वापसी के लिए सरकार से व्यवस्था कराने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे.

कांतिलाल भूरिया को बिना अनुमति ज्ञापन देने और धरने पर बैठना भारी पड़ गया. झाबुआ एसडीएम डॉ. अभयसिंह खराडी के प्रतिवेदन पर कांतिलाल भूरिया उनके बेटे डॉ. विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता, प्रवक्ता हर्ष भट्ट, युवा नेता आशीष भूरिया,गौरव सक्सेना और कांग्रेस आईटी सेल प्रभारी हर्ष जैन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

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