जबलपुर। हाईकोर्ट में सहायक ग्रेड तीन तथा स्टोनेग्राफर के लगभग 1255 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट जस्टिस षील नागू तथा जस्टिस एम एस भटटी की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी. युगलपीठ ने अनावेकदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
निर्धारित पद से तीन गुना छात्र सिलेक्ट : याचिकाकर्ता रूपम दसोन्दी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट में सहायक ग्रेड तीन तथा स्टोनेग्राफर के लगभग 1255 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. प्रथम चरण की परीक्षा के बाद दूसरे चरण की परीक्षा के लिए निर्धारित पद से तीन गुना छात्रों को सिलेक्ट किया गया है. प्रथम चरण की परीक्षा के कट ऑफ मॉक्स नहीं बताये गये हैं. याचिका में कहा गया है कि सहायक ग्रेड 3 पद के लिए सामान्य वर्ग के 1018 अभ्यार्थियों का सिलेक्शन दूसरे चरण की परीक्षा के लिए किया गया है, जो पदों की निर्धारित संख्या का 50 प्रतिशत के अनुसार है.
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अधिक अंक होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं : याचिका में कहा गया है कि उसके 81 प्रतिशत अंक और वह ओबीसी वर्ग में आती है. अनाराक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के 77 प्रतिशत अंक होने के बावजूद भी उसका सिलेक्टर दूसरे चरण की परीक्षा के लिए हुआ है परंतु अधिक अंक होने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है. याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस छात्र को अनारक्षित वर्ग में चयन का मौलिक अधिकार प्राप्त है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की. (Recruitment process of Assistant Grade Three) (Recruitment process of Stenographer) ( High court order about Stenographer Recruitment)