जबलपुर। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में भोपाल में आरोपी बनाए गए और NSA की कार्यवाही झेल रहे गुरूवचन सिंह सलूजा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यीकरण याचिका दायर की है. याचिका में पुलिस पर थाने बुलाने और फिर थाने में बंधक बनाकर रेमडेसिविर के केस में फंसाकर NSA की कार्यवाही करने का आरोप लगाया है. याचिका में पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी गई है. याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए मार्ग और पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 14 जून को निर्धारित की है.
पुलिस पर बंधक बनाने के आरोप
याचिकाकर्ता गुरूवचन सिंह सलूजा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि कोलार पुलिस ने मुझे और मेरे भाई को थाने बुलाया था. हम दोनो भाई 13 मई की दोपहर एमपी नगर स्थित दुकान से कोलार थाने पहुंचे थे. थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों भाईयों को बंधक बना लिया और 14 मई की रात एक बजे रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ने की झूठी कहानी गढ़ दी. इसके बाद दोनों भाईयों पर 15 मई को NSA की कार्यवाही कर दी गई.
जबलपुर में जुआ किंग बाबू नाटी को झटका, NSA के खिलाफ नाटी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज
14 जून को मामले की अगली सुनवाई
याचिका में कहा गया है कि एनएसए की पूरी कार्यवाही एक दिन में की गयी और उन्हें अपना पक्ष रखने तक का अवसर तक नहीं दिया गया. नियमानुसार थाना प्रभारी एनएसए की कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन देता है. पुलिस अधीक्षक अपना प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करता है. कलेक्टर सुनवाई का अवसर देते हुए प्रतिवेदन पर कार्यवाही करता है. याचिका में कहा गया है एमपी नगर से कोलार थाने तक की सड़क में लगे तथा थाने के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाए. याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एसपी को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.