ETV Bharat / state

900 acres Land dispute शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान, सोहा व सबा को हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका

अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, बहन सोहा अली खान और सबा खान को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि इन लोगों ने रायसेन के चिकलोद में स्थित 900 एकड़ तालाब के मालिकाना हक के विवाद संबंधी मामले में निचली अदालत द्वारा उनका आवेदन खारिज किये जाने को चुनौती दी थी. Sharmila Saif Ali big blow, High Court dismissed his petition, 900 acres pond Chiklod Raisen

MP High Court
शर्मिला टैगोर सैफ अली खान को हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका
author img

By

Published : Sep 13, 2022, 5:55 PM IST

Updated : Sep 13, 2022, 6:27 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और दो बहनों की याचिका को खारिज कर दिया. चारों लोगों ने रायसेन के चिकलोद में स्थित 900 एकड़ तालाब के मालिकाना हक के विवाद संबंधी मामले में निचली अदालत द्वारा उनका आवेदन खारिज किये जाने को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि भोई समाज के लोगों ने दावा किया था कि भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां ने सन् 1948 में चिकलोद का 900 एकड़ का तालाब, उन्हें सौ साल की लीज पर दिया था.

MP High Court
शर्मिला टैगोर सैफ अली खान को हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका

तालाब की भूमि पर विवाद : याचिका में कहा गया कि भोई समाज के मछुआरों ने भोपाल जिला अदालत में तालाब के मालिकाना हक के लिए सिविल शूट भी दायर किया था. निचली अदालत में उन्होंने आपत्ति पेश कर लीज संबंधी दस्तावेजों की जांच को लेकर आवेदन पेश किया था. इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नवाब हमीदुल्ला खां ने तालाब को लीज पर नहीं दिया था और भोई समाज द्वारा पेश किया गया लीज का दस्तावेज फर्जी है. याचिका की सुनवाई करते हुए साल 2017 में निचली अदालत ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी.

High court News जबलपुर हाईकोर्ट के जज ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया, अपने जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित करें

कोर्ट ने थोड़ी राहत भी दी : हाई कोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि दस्तावेज की जांच तथा उसे रिकॉर्ड में लेने के पूर्व ही याचिकाकर्ताओं ने उसे फर्जी बताते हुए न्यायालाय में आवेदन पेश किया. एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को राहत दी है कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान उचित अवसर पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत आवेदन पेश करें. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश पंचौली ने पक्ष रखा. Sharmila Tagore Saif Ali big blow, High Court dismissed his petition, 900 acres pond Chiklod Raisen

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और दो बहनों की याचिका को खारिज कर दिया. चारों लोगों ने रायसेन के चिकलोद में स्थित 900 एकड़ तालाब के मालिकाना हक के विवाद संबंधी मामले में निचली अदालत द्वारा उनका आवेदन खारिज किये जाने को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि भोई समाज के लोगों ने दावा किया था कि भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां ने सन् 1948 में चिकलोद का 900 एकड़ का तालाब, उन्हें सौ साल की लीज पर दिया था.

MP High Court
शर्मिला टैगोर सैफ अली खान को हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका

तालाब की भूमि पर विवाद : याचिका में कहा गया कि भोई समाज के मछुआरों ने भोपाल जिला अदालत में तालाब के मालिकाना हक के लिए सिविल शूट भी दायर किया था. निचली अदालत में उन्होंने आपत्ति पेश कर लीज संबंधी दस्तावेजों की जांच को लेकर आवेदन पेश किया था. इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नवाब हमीदुल्ला खां ने तालाब को लीज पर नहीं दिया था और भोई समाज द्वारा पेश किया गया लीज का दस्तावेज फर्जी है. याचिका की सुनवाई करते हुए साल 2017 में निचली अदालत ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी.

High court News जबलपुर हाईकोर्ट के जज ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया, अपने जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित करें

कोर्ट ने थोड़ी राहत भी दी : हाई कोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि दस्तावेज की जांच तथा उसे रिकॉर्ड में लेने के पूर्व ही याचिकाकर्ताओं ने उसे फर्जी बताते हुए न्यायालाय में आवेदन पेश किया. एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को राहत दी है कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान उचित अवसर पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत आवेदन पेश करें. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश पंचौली ने पक्ष रखा. Sharmila Tagore Saif Ali big blow, High Court dismissed his petition, 900 acres pond Chiklod Raisen

Last Updated : Sep 13, 2022, 6:27 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.