जबलपुर। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत कोरोना महामारी के खत्म होने तक पूरे देश में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही एनजीटी ने देश में प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़कर प्रदूषण करने वालों से जुर्माना वसूलने का आदेश भी दिया है.
एनजीटी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है, साथ ही ये आदेश दिया है कि, जब तक कोरोना संक्रमण बरकरार है, तब तक खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन रहेगा. जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट है, यानी जहां प्रदूषण मध्यम है, वहां क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे. इतना ही नहीं इसके लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की समय सीमा रात 11:55 से रात 12:30 तक ही होगी. साथ ही एनजीटी ने सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर जिला मुख्यालयों में प्रदूषण पर निगरानी के लिए केंद्र खोलने के आदेश दिए हैं.
एनजीटी ने तीन माह के अंदर हर जिला मुख्यालय में कम से कम एक केंद्र खोलने के आदेश दिए हैं. कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए एनजीटी ने ये आदेश दिया है. जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने भी इस संदर्भ में एक याचिका दाखिल की थी.