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एमपी में नहीं है नार्कों टेस्ट की सुविधा, हाईकोर्ट ने दिया चार सप्ताह का समय

मध्य प्रदेश में नार्को टेस्ट की सुविधा नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है.

jabalpur high court
जबलपुर हाईकोर्ट
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Published : Jun 19, 2021, 10:45 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश में नार्को टेस्ट की सुविधा नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोेर्ट जस्टिस विशाल घगट ने एकलपीठ ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध व अपराधियों पर अकुंश लगाने के लिए वर्तमान प्रोद्योगिकी युग में जांच एजेंसियों के पास नार्को टेस्ट की सुविधा नहीं है. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि पॉलीग्राफ, नार्को तथा डीडीटी जांच से प्रकरणों में छिपे तथ्यों को जानने के लिए उपयोगी है. जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर साक्ष्य एकत्रित कर सकती हैं. युगलपीठ ने आदेश के प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव तथा महाधिवक्ता को प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं.

कार्रवाई नहीं होने पर याचिका की दायर
एकलपीठ ने यह आदेश अमेटी निवासी उदय प्रताप यादव की तरफ से दायर बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किये. दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी 25 साल की विवाहिता बहन अपने जेठ-जेठानी के साथ ट्रेन से पति के पास अहमदाबाद जा रही थी. पिपरिया स्टेशन पर वह पानी पीने उतरी थी. इसके बाद वह गायब हो गई. बहन के लापता होने की उन्होंने रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी.

महिला को स्टेशन से किया था अगवा
याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की आधार पर आरोपी धनीराम अधिपुरिया को गिरफ्तार किया गया. एक फुटेज में आरोपी महिला को फुटेज में ले जाते हुए दिख रहा है वहीं दूसरे फुटेज में वह महिला को अगले दिन स्टेशन पर छोड़ते जाते दिख रहा है. आरोपी ने पूछताछ के बाद बताया था कि वह बलात्कार करने के लिए महिला को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था. जगह नहीं मिलने के कारण वह दूसरे दिन उसे स्टेशन पर छोड़ गया था.

हाईकोर्ट ने 10 मार्च को दिए थे आदेश
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि यह मानव तस्करी से जुड़ा मामला है. सच्चाई जानने के लिए युवक का नार्को टेस्ट करवाया जाये. हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2021 को आरोपी का नार्को टेस्ट करवाने के आदेश दिये थे. याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि प्रदेश में नार्को टेस्ट करवाये जाने की व्यवस्था नहीं है. नार्को टेस्ट करवाने के लिए उन्हें चार सप्ताह की मोहलत दी जाये, जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने तल्ख टिप्पणी की है.

अवैध ईंट निर्माणों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश

एकलपीठ ने आदेश की प्रति प्रदेश के प्रमुख सचिव तथा महाधिवक्ता को प्रेषित करने के निर्देश दिये. साथ ही नार्को टेस्ट रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय प्रदान किया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हितेन्द्र सिंह गोल्हानी ने पैरवी की.

जबलपुर। मध्य प्रदेश में नार्को टेस्ट की सुविधा नहीं होने पर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. हाईकोेर्ट जस्टिस विशाल घगट ने एकलपीठ ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध व अपराधियों पर अकुंश लगाने के लिए वर्तमान प्रोद्योगिकी युग में जांच एजेंसियों के पास नार्को टेस्ट की सुविधा नहीं है. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि पॉलीग्राफ, नार्को तथा डीडीटी जांच से प्रकरणों में छिपे तथ्यों को जानने के लिए उपयोगी है. जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर साक्ष्य एकत्रित कर सकती हैं. युगलपीठ ने आदेश के प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव तथा महाधिवक्ता को प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं.

कार्रवाई नहीं होने पर याचिका की दायर
एकलपीठ ने यह आदेश अमेटी निवासी उदय प्रताप यादव की तरफ से दायर बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए जारी किये. दायर याचिका में कहा गया था कि उसकी 25 साल की विवाहिता बहन अपने जेठ-जेठानी के साथ ट्रेन से पति के पास अहमदाबाद जा रही थी. पिपरिया स्टेशन पर वह पानी पीने उतरी थी. इसके बाद वह गायब हो गई. बहन के लापता होने की उन्होंने रेलवे पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी.

महिला को स्टेशन से किया था अगवा
याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की आधार पर आरोपी धनीराम अधिपुरिया को गिरफ्तार किया गया. एक फुटेज में आरोपी महिला को फुटेज में ले जाते हुए दिख रहा है वहीं दूसरे फुटेज में वह महिला को अगले दिन स्टेशन पर छोड़ते जाते दिख रहा है. आरोपी ने पूछताछ के बाद बताया था कि वह बलात्कार करने के लिए महिला को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था. जगह नहीं मिलने के कारण वह दूसरे दिन उसे स्टेशन पर छोड़ गया था.

हाईकोर्ट ने 10 मार्च को दिए थे आदेश
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि यह मानव तस्करी से जुड़ा मामला है. सच्चाई जानने के लिए युवक का नार्को टेस्ट करवाया जाये. हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2021 को आरोपी का नार्को टेस्ट करवाने के आदेश दिये थे. याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि प्रदेश में नार्को टेस्ट करवाये जाने की व्यवस्था नहीं है. नार्को टेस्ट करवाने के लिए उन्हें चार सप्ताह की मोहलत दी जाये, जिसे गंभीरता से लेते हुए एकलपीठ ने तल्ख टिप्पणी की है.

अवैध ईंट निर्माणों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश

एकलपीठ ने आदेश की प्रति प्रदेश के प्रमुख सचिव तथा महाधिवक्ता को प्रेषित करने के निर्देश दिये. साथ ही नार्को टेस्ट रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय प्रदान किया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हितेन्द्र सिंह गोल्हानी ने पैरवी की.

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