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आजीविका मिशन के सहायक जिला प्रबंधक के तबादले पर रोक, हाई कोर्ट ने इस आधार पर दिया फैसला

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 9, 2023, 12:49 PM IST

सतना में तैनात मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के सहायक जिला प्रबंधक के तबादले पर हाई कोर्ट जबलपुर ने रोक लगा दी है. याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है. उनके तबादले से बेटी की पढ़ाई प्रभावित होगी.

Ban on transfer of Assistant Manager
आजीविका मिशन के सहायक जिला प्रबंधक के तबादले पर रोक

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आजीविका मिशन में कार्यरत सहायक जिला प्रबंधक को राहत दी है. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने दायर अपील पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बेटी के 10वीं बोर्ड क्लास में होने को मद्देनजर हुए तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. याचिका में ट्रांसफर रोकने की मांग की गई थी.

अनावेदकों को नोटिस जारी : इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. यह मामला आशुतोष शुक्ला की ओर से दायर किया गया. इसमें कहा गया है कि वह मध्यप्रदेश आजीविका मिशन में सहायक जिला प्रबंधक के पद पर सतना में पदस्थ हैं. 3 जुलाई को उनका तबादला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील कर दिया गया. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली. एकलपीठ ने पूर्व में उनके तबादले पर रोक लगा दी थी.

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याचिका में ये तर्क दिया : याचिका में कहा गया कि इसके बाद भी ट्रांसफर कर दिया गया. परेशान होकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की. इस मामले में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि आवेदक की बेटी कक्षा दसवीं बोर्ड क्लास में अध्यनरत है. ऐसे में यदि उनका तबादला दूसरे स्थान किया जाता है तो उसकी पढ़ाई तरह प्रभावित होगी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अंतरिम आदेश देकर तबादले पर रोक लगा दी.

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आजीविका मिशन में कार्यरत सहायक जिला प्रबंधक को राहत दी है. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने दायर अपील पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की बेटी के 10वीं बोर्ड क्लास में होने को मद्देनजर हुए तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. याचिका में ट्रांसफर रोकने की मांग की गई थी.

अनावेदकों को नोटिस जारी : इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. यह मामला आशुतोष शुक्ला की ओर से दायर किया गया. इसमें कहा गया है कि वह मध्यप्रदेश आजीविका मिशन में सहायक जिला प्रबंधक के पद पर सतना में पदस्थ हैं. 3 जुलाई को उनका तबादला छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा तहसील कर दिया गया. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली. एकलपीठ ने पूर्व में उनके तबादले पर रोक लगा दी थी.

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याचिका में ये तर्क दिया : याचिका में कहा गया कि इसके बाद भी ट्रांसफर कर दिया गया. परेशान होकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की. इस मामले में अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि आवेदक की बेटी कक्षा दसवीं बोर्ड क्लास में अध्यनरत है. ऐसे में यदि उनका तबादला दूसरे स्थान किया जाता है तो उसकी पढ़ाई तरह प्रभावित होगी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अंतरिम आदेश देकर तबादले पर रोक लगा दी.

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