जबलपुर । सीएए-एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति की याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पब्लिक प्लेस में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए इंडियन मुस्लिम लीग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें कलेक्टर को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी. इंडियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह सीएए, एनपीआर के खिलाफ संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.