जबलपुर। मध्यप्रदेश में एक तरफ जहां पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी को लेकर मध्यप्रदेश में लगातार अभियान चल रहीं हैं, वहीं दूसरी प्रदेश में प्रतिबंधित हुक्का बार व लाउंज के प्रतिबंध पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल कलेक्टर द्वारा हुक्का बार व लाउंज संचालक को प्रतिबंधित किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हुक्का बार प्रतिबंधित करने नया कानून: क्यूजिल क्लचर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि भोपाल कलेक्टर ने 14 अक्टूबर को हुक्का बार व लाउंज के संचालक को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किये थे. कलेक्टर ने आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव के उस बयान के बाद जारी किये थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हुक्का बार को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून लाया जायेगा.
कोर्ट ने मांगा जवाब: वहीं मामले में दलील दी गई कि अति आवश्यक परिस्थितियों में ही धारा 144 के तहत ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है. हुक्का बार के संचालन में कोई भी ऐसी आपात स्थिति नहीं थी.राज्य में शिवराज की सरकार नशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रह है. पिछले दिनों गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हुक्का बार और लाउंज पर सख्ती से रोक लगाने के लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 में संशोधन किया जाएगा. याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने राज्य सरकार सहित गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर भोपाल, पुलिस कमिश्नर व नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 28 नवम्बर को निर्धारित की गयी है.
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कोर्ट ने लगाई रोक: बता दे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून लाने की बात कही थी, जिसके बाद प्रदेश में हुक्का बार और लाउंज पर कार्रवाई की गई. वहीं पहले भी हाईकोर्ट ने इस तरह के प्रतिबंधित आदेश को अनुचित करार दिया था. हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद अंतरिम आदेश के जरिए प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी है.