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MP High Court: केंट बोर्ड चुनाव कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, केंद्र सरकार ने भी सुनवाई के दौरान दाखिल किया जवाब

केंट बोर्ड चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर एक याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई है. इस याचिका में चुनाव कराए जाने की मांग की है. इधर केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब पेश किया है. आइए जानते हैं क्या है मामला..

MP High Court
जबलपुर हाईकोर्ट न्यूज
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 7, 2023, 7:41 PM IST

जबलपुर। केंट बोर्ड चुनाव नहीं कराए जाने के बाद अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से भी सुनवाई के दौरान जवाब पेश किया गया. इसमें बताया गया कि केंट बोर्ड का सिविल एरिया नगरीय निकाय के ट्रांसफर करने का मामला विचारधीन है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिका पर अंतिम सुनवाई के निर्देश दिये हैं।

क्या है पूरा मामला: दरअसल, केंट बोर्ड चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका निवर्तमान पार्षद अमरचंद्र बाबरिया की तरफ दायर की गई है. इसमें कहा गया कि केंट बोर्ड की निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल साल 2019 में हो गया था.

इसके बाद कार्यकारिणी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था. केंट बोर्ड के संविधान की धारा-13 में हुए बदलाव के बावजूद भी सिविल मेम्बर को नियुक्त के लिए चुनाव नहीं करवाये जा रहे है. याचिका में सचिव डिफेंस मंत्रालय, डीजी डिफेंस और प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट को पक्षकार बनाया गया है.

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केंद्र सरकार की तरफ से पेश रिज्वाइंडर में कहा गया- केन्द्र सरकार ने चुनाव करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे. मतदाता सूची तैयार हो गयी थी. नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गयी थी. इसके बाद मार्च 2023 में केन्द्र सरकार की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी.

डिफेंस मंत्रालय का कहना- केंट बोर्ड के सिविल एरिया को नगरीय निकाय में शामिल किये जाने की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा. इस मामले में रिज्वाइडर के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत की गये. युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में तय की है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आरपी कनौजिया ने पैरवी की.

जबलपुर। केंट बोर्ड चुनाव नहीं कराए जाने के बाद अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से भी सुनवाई के दौरान जवाब पेश किया गया. इसमें बताया गया कि केंट बोर्ड का सिविल एरिया नगरीय निकाय के ट्रांसफर करने का मामला विचारधीन है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिका पर अंतिम सुनवाई के निर्देश दिये हैं।

क्या है पूरा मामला: दरअसल, केंट बोर्ड चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका निवर्तमान पार्षद अमरचंद्र बाबरिया की तरफ दायर की गई है. इसमें कहा गया कि केंट बोर्ड की निर्वाचित कार्यकारिणी का कार्यकाल साल 2019 में हो गया था.

इसके बाद कार्यकारिणी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था. केंट बोर्ड के संविधान की धारा-13 में हुए बदलाव के बावजूद भी सिविल मेम्बर को नियुक्त के लिए चुनाव नहीं करवाये जा रहे है. याचिका में सचिव डिफेंस मंत्रालय, डीजी डिफेंस और प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट को पक्षकार बनाया गया है.

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केंद्र सरकार की तरफ से पेश रिज्वाइंडर में कहा गया- केन्द्र सरकार ने चुनाव करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए थे. मतदाता सूची तैयार हो गयी थी. नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गयी थी. इसके बाद मार्च 2023 में केन्द्र सरकार की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी गयी.

डिफेंस मंत्रालय का कहना- केंट बोर्ड के सिविल एरिया को नगरीय निकाय में शामिल किये जाने की प्रक्रिया में काफी समय लगेगा. इस मामले में रिज्वाइडर के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत की गये. युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में तय की है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आरपी कनौजिया ने पैरवी की.

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