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स्थानीय निकाय चुनाव पर फिलहाल रोक, HC में चुनाव आयोग की दलील, जब तक महामारी खत्म नहीं होती तब तक नहीं होंगे चुनाव - चुनाव आयोग का हाई कोर्ट को जवाब

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव लंबे समय के लिए टल गए हैं. हाई कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है कि जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं होंगे.

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स्थानीय निकाय चुनाव पर फिलहाल रोक
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Published : Jul 27, 2021, 5:35 PM IST

Updated : Jul 27, 2021, 6:01 PM IST

जबलपुर। जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होंगे. जबलपुर हाई कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने ये बात कही है. दरअसल नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने निकाय चुनाव को टालने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था.

मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया. आयोग के वकील ने दलील दी कि 15 जुलाई को चुनाव आयोग की जो बैठक हुई है, वह सामान्य तैयारियों को लेकर थी, उसमें चुनाव की तारीख को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं, तब तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे.

याचिकाकर्ता के वकील

उपचुनाव से पहले BJP की प्लानिंग, एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों के लिए बांटी जिम्मेदारी, सभी को दी गई तरजीह

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त-सितंबर में आने की संभावना है, ऐसे में यदि चुनाव की घोषणा कर दी गई, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाएगा और लोगों की जान संकट में पड़ जाएगी, इसलिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है चुनाव इतने जरूरी नहीं. वहीं याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार चुनाव आयोग ने भी यह वचन दिया है कि जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक वह चुनाव नहीं करवाएंगे.

जबलपुर। जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होंगे. जबलपुर हाई कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने ये बात कही है. दरअसल नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने निकाय चुनाव को टालने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था.

मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया. आयोग के वकील ने दलील दी कि 15 जुलाई को चुनाव आयोग की जो बैठक हुई है, वह सामान्य तैयारियों को लेकर थी, उसमें चुनाव की तारीख को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं, तब तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे.

याचिकाकर्ता के वकील

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नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से जो याचिका लगाई गई है उसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त-सितंबर में आने की संभावना है, ऐसे में यदि चुनाव की घोषणा कर दी गई, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पाएगा और लोगों की जान संकट में पड़ जाएगी, इसलिए लोगों की जान ज्यादा जरूरी है चुनाव इतने जरूरी नहीं. वहीं याचिकाकर्ता की मांग के अनुसार चुनाव आयोग ने भी यह वचन दिया है कि जब तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक वह चुनाव नहीं करवाएंगे.

Last Updated : Jul 27, 2021, 6:01 PM IST
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