जबलपुर। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि मैहर निवासी पीड़िता को उसका मामा विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लेकर आ रहा था. दोनों 18 अप्रैल को ट्रेन से रात 9 बजे देवरी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे. साधन नहीं मिलने के कारण दोनों ग्राम ईमलई होते हुए तिगवा जा रहे थे. स्टेशन के बाहर ईमलई रोड पर एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के मिले. जो उसे देखकर बोले कि हमारी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ तुम्हे कहां जाना है, छोड़ देंगे.
मामा पर किए चाकू से हमले : पीड़िता ने यह बात अपने मामा को बताई. तब मामा ने उन्हें डाटा था. इसके बाद दोनों लड़के मोटरसाइकिल पर बैठकर ग्राम ईमलई की तरफ चले गये. पीड़िता जब अपने मामा के साथ ईमलई रोड से पैदल जा रही थी तभी रास्ते के मोड़ में वही दो लड़के फिर मिले और बोले कि तुम दोनो के बीच में क्या चल रहा है. तब उसके मामा ने कहा कि यह मेरी भांजी है. इसके बाद दोनों लड़कों ने उसके मामा को रोका मारपीट की. उसे रोड के अंदर खेत में झाड़ी की तरफ ले गये और वहां पर उसके मामा को जान से मारने की नियत से शरीर पर चाकू से कई वार किए.
झाड़ी में लेकर किया रेप : इसके बाद पीड़िता को दोनों लड़के झाड़ी में खींचकर ले गये और उसके साथ गलत काम किया. घटना की शिकायत पिता द्वारा अगले दिन पनागर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी थी. पुलिस ने धारा 307 व दुराचार सहित पाक्सों एक्ट व अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया. सुनवाई दौरान पीड़िता व उसके परिजन न्यायालय में पक्षद्रोही कथन किये. अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव के आधार पर आरोपी को दंडित करने का आग्रह किया, जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी धर्मेन्द्र गड़ारी को उक्त सजा से दंडित किया. प्रकरण के दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया.
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अपहरण व रेप मामले में 10 साल की कैद : जबलपुर में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को न्यायालय सैफी दाउदी की विशेष पक्सो सिहोरा जबलपुर की अदालत ने 10 साल की जेल और 4 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी द्वारा पीड़िता को अपहरण कर ले गया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने बताया कि पीड़िता की मां ने मझौली पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट लेख कराई थी.