जबलपुर। रीवा जिले के किसान को हाईकोर्ट ने कर्ज के एक मामले में राहत देते हुए सरकार और बैंक को किसान के लिए हुए कर्ज को माफ करने का आदेश दिया है.
जिले के लक्ष्मणपुर के किसान को हाईकोर्ट से राहत मिली है. किसान पुत्र की याचिका पर हाईकोर्ट बैंक को ऋण माफी के आदेश देते हुए कर्ज माफ करने की बात कही.17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ सरकार ने की थी ऋण माफी की घोषणा की थी.लेकिन किसान पात्रता होने का फायदा नहीं दिया गया. बैंक इसकी संबंध में किसान को नोटिस भी जारी किया था. जिसपर किसान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी .
बाद में बैंक से मिल गया था नोटिस
जबलपुर कमलनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि मार्च 18 की स्थिति में जिन किसानों का फसल ऋण बाकी है. उनको अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के तहत फायदा मिलेगा .रीवा के एक किसान समय लाल शुक्ला यह उम्मीद थी कि उनका कर्ज माफ हो जाएगा. क्योंकि वह पात्रता की सूची में शामिल थे और उनका कर्ज 2 लाख से कम था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी बैंक ने समय लाल शुक्ला के खिलाफ कर्ज लेने के एवज में कोर्ट ने नोटिस भेजा था.
हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
इस संबंध में समय लाल शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को और बैंक को आदेश दिया है कि 30 दिनों में समय लाल शुक्ला के कर्ज माफी के आवेदन पर फैसला किया जाए. यह पात्र हैं तो इन्हें इसका फायदा दिया जाए.