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शोभा ओझा को SCW अध्यक्ष पद से हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर HC ने दिया ये आदेश - Jabalpur High Court

कांग्रेस नेता शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी किए हैं.

High Court Jabalpur
हाईकोर्ट जबलपुर
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Published : May 22, 2020, 9:00 PM IST

जबलपुर। कांग्रेस नेता शोभा ओझा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थीं. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

शोभा ओझा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने उन्हें 16 मार्च को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था, इसके बाद सत्ता परिवर्तन होते ही 24 मार्च को उन्हें पद से हटाए जाने संबंधित आदेश पारित किया गया. याचिका में कहा गया कि बिना सुनवाई का अवसर दिए राजनीतिक द्वेष के कारण उक्त कार्रवाई की गई है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पैरवी के दौरान पीठ को बताया कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को भी पद से हटाए गया था. जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ के याचिका पर स्थगन आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी. अपील पर सुनवाई के बाद युगल पीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी किए थे. जिसके बाद एकल पीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ता को रिमाइंडर दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है.

जबलपुर। कांग्रेस नेता शोभा ओझा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थीं. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

शोभा ओझा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने उन्हें 16 मार्च को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था, इसके बाद सत्ता परिवर्तन होते ही 24 मार्च को उन्हें पद से हटाए जाने संबंधित आदेश पारित किया गया. याचिका में कहा गया कि बिना सुनवाई का अवसर दिए राजनीतिक द्वेष के कारण उक्त कार्रवाई की गई है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पैरवी के दौरान पीठ को बताया कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को भी पद से हटाए गया था. जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट की एकल पीठ के याचिका पर स्थगन आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की थी. अपील पर सुनवाई के बाद युगल पीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी किए थे. जिसके बाद एकल पीठ ने यथास्थिति के आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ता को रिमाइंडर दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है.

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