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जबलपुर हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर के पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड तलब किया गया है.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाई कोर्ट
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Published : Mar 25, 2023, 10:43 AM IST

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर के एक पुलिस अधिकारी को नोटिस दिया है. दरअसल, थाने पर बुलाकर गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने वाले पुलिस कर्मचारी के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजली पालो की एकलपीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड तलब किया है.

रिश्वत नहीं देने पर गाली-गलौज: ग्वारीघाट रोड निवासी अजीत सिंह आनंद की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया था कि एक्सीडेंट प्रकरण में उसे फोन कर आधारताल थाने बुलाया गया था. थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक मनोज गोस्वामी ने उससे रिश्वत मांगी थी. रिश्वत देने से इंकार करने पर पुलिस कर्मी ने उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की थी. इसकी शिकायत उसने उच्च अधिकारियों से की थी. शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर उसने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था. अपील खारिज होने के कारण हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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पुलिस कर्मचारी को नोटिस जारी: याचिका में कहा गया था कि परिवाद सुनवाई के दौरान उसने न्यायालय को बताया था कि अनावेदक ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. न्यायालय ने इस आधार पर परिवाद खारिज कर दिया था कि अनावेदन को कौन सी गाली दी. इस कारण से इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि गाली अश्लील प्रवृति की है या नहीं. एकलपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदक पुलिस कर्मचारी को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर के एक पुलिस अधिकारी को नोटिस दिया है. दरअसल, थाने पर बुलाकर गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करने वाले पुलिस कर्मचारी के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजली पालो की एकलपीठ ने पुलिस को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड तलब किया है.

रिश्वत नहीं देने पर गाली-गलौज: ग्वारीघाट रोड निवासी अजीत सिंह आनंद की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया था कि एक्सीडेंट प्रकरण में उसे फोन कर आधारताल थाने बुलाया गया था. थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक मनोज गोस्वामी ने उससे रिश्वत मांगी थी. रिश्वत देने से इंकार करने पर पुलिस कर्मी ने उसके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की थी. इसकी शिकायत उसने उच्च अधिकारियों से की थी. शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर उसने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था. अपील खारिज होने के कारण हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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पुलिस कर्मचारी को नोटिस जारी: याचिका में कहा गया था कि परिवाद सुनवाई के दौरान उसने न्यायालय को बताया था कि अनावेदक ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. न्यायालय ने इस आधार पर परिवाद खारिज कर दिया था कि अनावेदन को कौन सी गाली दी. इस कारण से इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि गाली अश्लील प्रवृति की है या नहीं. एकलपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदक पुलिस कर्मचारी को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को निर्धारित की गई है.

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