जबलपुर। घर के अंदर परिजनों की मौजूदगी में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को पाटन एडीजे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है. एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी पिता को 20 साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. पाटन एडीजे कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी मम्मी -पापा के साथ रहती है.
चिल्लाने पर जागी मां : पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार पीड़िता कक्षा 8 वीं तक पढ़ी है. 6 दिसंबर 2020 की रात्रि करीब 12 बजे की बात है. जब वह अपनी मम्मी के साथ सो रही थी. इसी दौरान उसके पापा उसके पास कब आकर सोये, उसे नहीं पता चला. परंतु जब उसके पापा उसके साथ गलत काम करने लगे तो उसकी नींद खुल गई और वह चिल्लाई. उसने मम्मी और बहन को जगाया और बताया कि पापा उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं. तभी मम्मी ने पापा को बहुत चिल्लाया. इसके बाद वह अपनी मम्मी और बहन के साथ थाना रिपोर्ट करने गई.
लोगों ने धिक्कारा : पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुराचार की विभिन्न धाराओं सहित पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया. मामले की सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया. मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा. इस मामले की सुनवाई के दौरान हर कोई आरोपी पिता को धिक्कार रहा था. लोगों का कहना है कि जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही ऐसी शर्मनाक हरकत करेगा. ऐसा सोचना भी सिहरन पैदा करता है.