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MP High Court : OBC का 13 फीसदी आरक्षण होल्ड करने के मामले में 6 सप्ताह में जवाब मांगा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में शासन द्वारा ओबीसी आरक्षण को 13 फीसदी होल्ड किये जाने को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की गई हैं. चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त मामले में शासन को छह सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. (case of holding 13 percent reservation) (Court sought reply in 6 weeks)

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Published : Jul 25, 2022, 10:36 AM IST

ओबीसी के चयनित शिक्षकों ने याचिकाएं लगाईं
हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब

जबलपुर। एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसियेशन के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि आरक्षण अधिनियम 1994 में किए गए संशोधन में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है. उक्त संशोधन के प्रवर्तन पर हाईकोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की रोक या स्टे आदेश जारी नहीं किया गया है.

शिक्षक भर्ती में ओबीसी का 13 फीसदी होल्ड किया : मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरणों में नियुक्त ओआईसी द्वारा 11 जून 2021 को एक आवेदन हाईकोर्ट में दाखिल करके ओबीसी के 13 फीसदी आरक्षण को होल्ड करने का निवेदन किया गया. जिस पर हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2021 को शासन की सहमति से आदेश पारित करके शिक्षक भर्ती में ओबीसी का 13 फीसदी होल्ड किया. इसके बाद अक्टूबर 2021 में की गई शिक्षकों की नियुक्तियो में ओबीसी के 16 विषयों में 13 फीसदी पदों को होल्ड कर दिया गया.

MP High Court : SC से याचिका खारिज होने के बाद HC में लगा दी, जबलपुर नगर निगम पर 50 हजार जुर्माना

ओबीसी के चयनित शिक्षकों ने याचिकाएं लगाईं : इसके विरुद्ध सैकड़ों ओबीसी के चयनित शिक्षकों ने ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ताओ के माध्यम हाईकोर्ट में अनेक याचिका याचिकाएं दायर की हैं. उक्त याचिकाओ में से दो याचिकाओ पर हुई सुनवाई दौरान आवेदकों की ओर से तर्क दिये गये कि ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण के प्रवर्तन पर हाईकोर्ट की कोई रोक नहीं है. उक्त आरक्षण की वैधानिकता को डिसाइड करने में न्यायालय को समय लग रहा है. शासन पक्ष भी उक्त प्रकरणों पर हर मर्तबा समय ले रही है. इस पर न्यायालय द्वारा उक्त तर्कों से सहमत होते हुए याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए 6 सप्ताह के अंदर शासन से जबाब तलब किया गया है. (case of holding 13 percent reservation)

(Court sought reply in 6 weeks)

जबलपुर। एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसियेशन के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि आरक्षण अधिनियम 1994 में किए गए संशोधन में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है. उक्त संशोधन के प्रवर्तन पर हाईकोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार की रोक या स्टे आदेश जारी नहीं किया गया है.

शिक्षक भर्ती में ओबीसी का 13 फीसदी होल्ड किया : मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रकरणों में नियुक्त ओआईसी द्वारा 11 जून 2021 को एक आवेदन हाईकोर्ट में दाखिल करके ओबीसी के 13 फीसदी आरक्षण को होल्ड करने का निवेदन किया गया. जिस पर हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2021 को शासन की सहमति से आदेश पारित करके शिक्षक भर्ती में ओबीसी का 13 फीसदी होल्ड किया. इसके बाद अक्टूबर 2021 में की गई शिक्षकों की नियुक्तियो में ओबीसी के 16 विषयों में 13 फीसदी पदों को होल्ड कर दिया गया.

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ओबीसी के चयनित शिक्षकों ने याचिकाएं लगाईं : इसके विरुद्ध सैकड़ों ओबीसी के चयनित शिक्षकों ने ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ताओ के माध्यम हाईकोर्ट में अनेक याचिका याचिकाएं दायर की हैं. उक्त याचिकाओ में से दो याचिकाओ पर हुई सुनवाई दौरान आवेदकों की ओर से तर्क दिये गये कि ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण के प्रवर्तन पर हाईकोर्ट की कोई रोक नहीं है. उक्त आरक्षण की वैधानिकता को डिसाइड करने में न्यायालय को समय लग रहा है. शासन पक्ष भी उक्त प्रकरणों पर हर मर्तबा समय ले रही है. इस पर न्यायालय द्वारा उक्त तर्कों से सहमत होते हुए याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए 6 सप्ताह के अंदर शासन से जबाब तलब किया गया है. (case of holding 13 percent reservation)

(Court sought reply in 6 weeks)

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