जबलपुर। भोपाल के ईरानी डेरा स्थित मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गयी है.
याचिकाकर्ता राजपाल दास, मनोज तथा अन्य पांच की तरफ से दायर की गयी थी, जिसमें कहा गया था कि ईरानी डेरा नाम से पहचानी जाने वाली संजय नगर काॅलोनी में वह सालों से मकान बनाकर रहवास कर रहे हैं. नगर निगम व राजस्व की टीम उनके मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ रही है. सरकारी अभिलेखा में उक्त जमीन प्राईवेट व्यक्ति के नाम पर दर्ज है. इसके बावजूद भी सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाया जा रहा है. याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पैरवी की.