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हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश- पारिवारिक मामलों में वर्चुअल तरीके से नियमित हो सुनवाई - पारिवारिक मामले नियमित सुनवाई

जिला और पारिवारिक न्यायालयों में प्रयोगिक तौर पर भौतिक एवं वर्चुअल तरीके से मामलों की नियमित सुनवाई शुरू करने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं.

JABALPUR
हाईकोर्ट जबलपुर
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Published : Nov 14, 2020, 3:54 PM IST

जबलपुर। जिला और पारिवारिक न्यायालयों में प्रयोगिक तौर पर भौतिक एवं वर्चुअल तरीके से मामलों की नियमित सुनवाई शुरू करने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं. न्यायालयों में निर्धारित संख्या में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. नियमित सुनवाई के लिए 11 श्रेणी के प्रकरणों को चिन्हित किया गया है.


हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिला एवं सत्र न्यायालय और फैमिली कोर्ट में भौतिक एवं वर्चुअल सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के लिए जमानत, सुपुर्दनाम, सिविल एवं क्रिमनल प्रकरणों की सुनवाई के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है.

पांच साल से पहले के लंबित प्रकरण एवं त्वरित सुनवाई के लिए दायर प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. प्रत्येक कोर्ट में सुनवाई के लिए कितने प्रकरण प्रस्तुत किए जाए, इसका चयन जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा.

जबलपुर। जिला और पारिवारिक न्यायालयों में प्रयोगिक तौर पर भौतिक एवं वर्चुअल तरीके से मामलों की नियमित सुनवाई शुरू करने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं. न्यायालयों में निर्धारित संख्या में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. नियमित सुनवाई के लिए 11 श्रेणी के प्रकरणों को चिन्हित किया गया है.


हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिला एवं सत्र न्यायालय और फैमिली कोर्ट में भौतिक एवं वर्चुअल सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के लिए जमानत, सुपुर्दनाम, सिविल एवं क्रिमनल प्रकरणों की सुनवाई के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है.

पांच साल से पहले के लंबित प्रकरण एवं त्वरित सुनवाई के लिए दायर प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. प्रत्येक कोर्ट में सुनवाई के लिए कितने प्रकरण प्रस्तुत किए जाए, इसका चयन जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा.

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