जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मां की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति प्रदान की है. पीड़िता 28 सप्ताह से गर्भवती है. मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद जस्टिस विशाल धगट ने गर्भपात की अनुमति दी है. एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गर्भपात चिकित्सक विशेषज्ञों के निर्देश में सावधानीपूर्वक किया जाए तथा निर्धारित गाइडलाइन का पालन किया जाए.
- चचेरे भाई ने किया था दुष्कर्म
दरअसल दुष्कर्म पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में बलात्कार पीड़िता 15 वर्षीय किशोरी के गर्भपात की अनुमति मांगी गई थी. याचिका में कहा गया था कि नवंबर 2020 को वह अपने पति के साथ काम पर गई थी. घर में उसकी 15 वर्षीय किशोरी तथा छोटी बहन थी. उसकी बड़ी बेटी के साथ चचेरे भाई ने किशोरी से दुष्कर्म किया था. बेटी में शारीरिक बदलाव देखने के बाद माता-पिता ने पूछताछ की तो बच्ची ने घटना के संबंध में जानकारी दी. जिसके बाद उन्होंने 19 मार्च 2021 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
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- अवलोकन के बाद गर्भपात की अनुमति
पिछली सुनवाई के दौरान एकल पीठ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गर्भपात के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे. रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद एकल पीठ ने 15 वर्षीय किशोरी को गर्भपात की अनुमति दी है.