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जबलपुर में जुआ किंग बाबू नाटी को झटका, NSA के खिलाफ नाटी की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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Published : May 26, 2021, 10:30 PM IST

जबलपुर हाईकोर्ट से भानतलैया के रहने वाले जुआ किंग बाबू नाटी सोनकर को झटका लगा है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने एनएसए के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी है

एनएसए के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज
एनएसए के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज

जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट से भानतलैया के रहने वाले जुआ किंग राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर को झटका लगा है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने एनएसए के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी है


गौरतलब है कि भानतलैया क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर के बेटे गजेन्द्र सोनकर के घर पुलिस ने रेड मारकर बड़े जुआ फड़ का खुलासा किया था. पुलिस ने आरोपी के घर से हथियार भी बरामद किये थे. जिसके बाद बाबू नाटी के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. इसके बाद आरोपी राजकुमार उर्फ बाबू नाटी के खिलाफ पुलिस के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने एनएसए की कार्रवाई की थी, जिस पर आवेदक की ओर से हाईकोर्ट की शरण लेते हुए दावा किया गया है कि उसे मिली जमानत के बाद उस पर एनएसए की कार्रवाई की गई. उन्होने एनएसए को चुनौती दी है और उसे अवैधानिक बताया है. सुनवाई के बाद न्यायालय ने आवेदक को राहत न देते हुए उसकी ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट से भानतलैया के रहने वाले जुआ किंग राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर को झटका लगा है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने एनएसए के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी है


गौरतलब है कि भानतलैया क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर के बेटे गजेन्द्र सोनकर के घर पुलिस ने रेड मारकर बड़े जुआ फड़ का खुलासा किया था. पुलिस ने आरोपी के घर से हथियार भी बरामद किये थे. जिसके बाद बाबू नाटी के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. इसके बाद आरोपी राजकुमार उर्फ बाबू नाटी के खिलाफ पुलिस के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने एनएसए की कार्रवाई की थी, जिस पर आवेदक की ओर से हाईकोर्ट की शरण लेते हुए दावा किया गया है कि उसे मिली जमानत के बाद उस पर एनएसए की कार्रवाई की गई. उन्होने एनएसए को चुनौती दी है और उसे अवैधानिक बताया है. सुनवाई के बाद न्यायालय ने आवेदक को राहत न देते हुए उसकी ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

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