जबलपुर। हाईकोर्ट ने सरकार से बेसहारा गरीबों और ओल्ड एज होम में रहने वालों लोगों की सुविधाओं से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इन लोगों के रहने की व्यवस्था करने के लिए एक याचिका कोर्ट में दायर हुई थी.
गरीबों और बेसहारा बुजुर्गों का कौन रखेगा ख्याल ?
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डाॅ पी जी नाजपांडे और एक अन्य की याचिका में कहा गया था, कि 29 जनवरी को इंदौर का एक वीडियो सामने आया था. जिसमें बेसहारा बुजुर्ग को दरिद्रालय में नहीं रखकर ठंड के मौमस में बाहर खुले में रखा गया है. जबलपुर और भोपाल शहर में भी बेसहारा बुजुर्ग फुटपाथ में सोने मजबूर हैं.
याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए दरिद्रालयों के निर्माण और उनके संचालन की व्यवस्था है. इसके बावजूद दरिद्रालय का निर्माण नहीं किया गया. जो दरिद्रालय बनाये गए हैं, वहां व्यवस्थाओं का आभाव है.
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याचिका में प्रदेश सरकार, सामान्य न्याय विभाग के सचिव , नगरीय विकास विभाग के आयुक्त और निगमायुक्त जबलपुर को अनावेदक बनाया गया था.