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आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर याचिका पर सुनवाई, दूसरी नियुक्ति पर HC ने लगाई रोक

आदेश के बावजूद सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति नहीं दिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 28 जून को निर्धारित की है. (High Court stay second appointment) (Hearing on for not giving appointment)

High Court stay second appointment
दूसरी नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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Published : May 13, 2022, 8:10 PM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नियुक्ति नहीं दिये जाने के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था, जिसका प्रतीक्षा सूची में नाम तक नहीं था, उसकी नियुक्ति प्रदान की गयी है. हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 28 जून को निर्धारित की है.

मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पद का मामला : याचिकाकर्ता डॉ. सूर्या तिवारी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि विदिशा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर उसका चयन 15 फरवरी 2020 को हुआ था. उसका चयन सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया गया था. इसके प्रमुख संभागायुक्त भोपाल गुलशन वामरा थे. चयन के बावजूद भी उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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हाईकोर्ट ने दिया था आदेश : याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2022 को जारी अपने आदेश में कहा था कि 15 दिनों को याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी किया जाये. नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके संबंध में याचिकाकर्ता को सूचित किया जाये. हाईकोर्ट के आदेश पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दायर की थी. इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संभागायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया था कि 4 मई 2020 को अस्सिटेंट प्रोफेसर पद पर शुभांगी काले को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, जबकि उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट की प्रतीक्षा सूची तक में नहीं था. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की. (High Court stay second appointment) (Hearing on for not giving appointment)

जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी नियुक्ति नहीं दिये जाने के खिलाफ याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था, जिसका प्रतीक्षा सूची में नाम तक नहीं था, उसकी नियुक्ति प्रदान की गयी है. हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 28 जून को निर्धारित की है.

मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पद का मामला : याचिकाकर्ता डॉ. सूर्या तिवारी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि विदिशा मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर उसका चयन 15 फरवरी 2020 को हुआ था. उसका चयन सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया गया था. इसके प्रमुख संभागायुक्त भोपाल गुलशन वामरा थे. चयन के बावजूद भी उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था. इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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हाईकोर्ट ने दिया था आदेश : याचिका का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने 1 अप्रैल 2022 को जारी अपने आदेश में कहा था कि 15 दिनों को याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी किया जाये. नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके संबंध में याचिकाकर्ता को सूचित किया जाये. हाईकोर्ट के आदेश पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दायर की थी. इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संभागायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया था कि 4 मई 2020 को अस्सिटेंट प्रोफेसर पद पर शुभांगी काले को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, जबकि उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट की प्रतीक्षा सूची तक में नहीं था. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की. (High Court stay second appointment) (Hearing on for not giving appointment)

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