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कोरोना का इलाज: HC ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की दरें, एक जून से होंगी लागू

प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दरें तय की गई हैं. लिहाजा हाईकोर्ट ने निर्धारित दर को मध्य प्रदेश में एक जून से लागू करने का आदेश जारी किया हैं.

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हाईकोर्ट
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Published : May 31, 2021, 7:54 PM IST

जबलपुर। कोरोना संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ को बताया गया कि आदेश के अनुपालन में निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज की दर निर्धारित की गई हैं. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद निर्धारित दर को मध्य प्रदेश में एक जून से लागू करने का आदेश जारी किया हैं. बता दें कि, सरकार ने अपने हलफनामे में आगामी 10 जून से निर्धारित दर लागू करने की बात कही थी.


हाईकोर्ट द्वारा एक संज्ञान याचिका के साथ कोरोना संबंधित याचिका की सुनवाई की जा रही हैं. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि पूर्व के आदेश का परिपालन करते हुए निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दर का निर्धारण कर दिया गया हैं.

MP स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बिहार से बदतर

यह रहीं मुख्य बातें

  • निर्धारित दर के अनुसार, जनरल वार्ड/आइसोलेशन वार्ड का चार्ज पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया हैं. एचडीयू/आइसोलेशन का सात हजार 300 रुपये, आईसीयू का 10 हजार, आईसीयू के साथ वेंटिलेटर का 17 हजार रुपये निर्धारित किया गया हैं.
  • निर्धारित दर में बेड और नर्सिंग चार्ज के अलावा डॉक्टर की फीस, ऑक्सीजन और पीपीई किट सहित फिजियो शामिल होंगे.
  • मरीजों को देखने के लिए बाहर से बुलाए गए स्पेशलिस्ट, कोविड और अन्य जांच, सर्जिकल उपकरण, कोरोना संबंधित दवाईयों के दाम शामिल नहीं हैं.
  • सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने सरकार से पूछा कि वेबसाइड में कई निजी अस्पतालों ने सरकार द्वारा तय दर से कम कीमत का जिक्र किया हैं. सरकार ने बताया कि उन निजी अस्पतालों ने अप्रत्यक्ष व्यय का उल्लेख नहीं किया हैं.
  • निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के संबंध में पूछे गए सवाल पर युगलपीठ को बताया गया कि मध्य प्रदेश पब्ल्कि हेल्थ एक्ट सहित अन्य एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत दर का निर्धारण किया गया हैं. एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट अधिवक्ता के रूप में महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव और कोर्ट मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ उपस्थित रहें.

जबलपुर। कोरोना संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ को बताया गया कि आदेश के अनुपालन में निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज की दर निर्धारित की गई हैं. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद निर्धारित दर को मध्य प्रदेश में एक जून से लागू करने का आदेश जारी किया हैं. बता दें कि, सरकार ने अपने हलफनामे में आगामी 10 जून से निर्धारित दर लागू करने की बात कही थी.


हाईकोर्ट द्वारा एक संज्ञान याचिका के साथ कोरोना संबंधित याचिका की सुनवाई की जा रही हैं. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि पूर्व के आदेश का परिपालन करते हुए निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दर का निर्धारण कर दिया गया हैं.

MP स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बिहार से बदतर

यह रहीं मुख्य बातें

  • निर्धारित दर के अनुसार, जनरल वार्ड/आइसोलेशन वार्ड का चार्ज पांच हजार रुपये निर्धारित किया गया हैं. एचडीयू/आइसोलेशन का सात हजार 300 रुपये, आईसीयू का 10 हजार, आईसीयू के साथ वेंटिलेटर का 17 हजार रुपये निर्धारित किया गया हैं.
  • निर्धारित दर में बेड और नर्सिंग चार्ज के अलावा डॉक्टर की फीस, ऑक्सीजन और पीपीई किट सहित फिजियो शामिल होंगे.
  • मरीजों को देखने के लिए बाहर से बुलाए गए स्पेशलिस्ट, कोविड और अन्य जांच, सर्जिकल उपकरण, कोरोना संबंधित दवाईयों के दाम शामिल नहीं हैं.
  • सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने सरकार से पूछा कि वेबसाइड में कई निजी अस्पतालों ने सरकार द्वारा तय दर से कम कीमत का जिक्र किया हैं. सरकार ने बताया कि उन निजी अस्पतालों ने अप्रत्यक्ष व्यय का उल्लेख नहीं किया हैं.
  • निर्धारित दर से अधिक राशि लेने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के संबंध में पूछे गए सवाल पर युगलपीठ को बताया गया कि मध्य प्रदेश पब्ल्कि हेल्थ एक्ट सहित अन्य एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत दर का निर्धारण किया गया हैं. एक्ट में दिए गए प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट अधिवक्ता के रूप में महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव और कोर्ट मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ उपस्थित रहें.

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