जबलपुर। एक्सपर्ट कमेटी के recommendation के बावजूद फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारा कटनी के झुकेही स्टेशन को ट्रांसपोर्ट साइट बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि मध्य रेलवे जोन ने भी झुकेही स्टेशन को नष्ट नहीं होने वाली वस्तु के ट्रांसपोर्ट की श्रेणी में रखा है. याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता आदर्श आम विकास समिति की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है, कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (Food Corporation of India) ने गेंहू सहित अन्य खाद्य पदार्थ की सप्लाई के लिए कटनी के झुकेही स्टेशन को ट्रांसपोर्ट साइड निर्धारित किया है. एफसीआई स्टेशन से सप्लाई के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है. FCI की एक्सपर्ट कमेटी ने झुकेही स्टेशन को खाद्य पदार्थ के टांसपोर्ट साइड के लिए उपयुक्त नहीं माना था.
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नोटिस जारी कर मांगा जवाब
इस मुख्य कारण यह था कि स्टेशन से कोल और लाइम स्टोन को रैक के माध्यम से भेजा जाता है. कोल और लाइम स्टोन के कारण खाद्य सामग्री खराब हो जाती है. इसके अलावा WCR की बेवसाइट में भी झुकेही स्टेशन नष्ट नहीं होने वाले पदार्थ के लोडिग और अनलोडिंग के वर्ग में रखा गया है. याचिका में कहा गया था कि एक्सपर्ट कमेटी (Expert Committee) की अनुशंसा पर FCI ने चावल सप्लाई के लिए झुकेही स्टेशन को ट्रांसपोर्ट साइट के लिए उपयुक्त नहीं माना था. गेंहू और अन्य खाद्य पदार्थ की सप्लाई में एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा का पालन नहीं किया जा रहा है. कोल और लाइम स्टोन के कारण खाद्य पदार्थ मानव उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं रहेंगे. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.