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कैदी ने किया जेल में 75 दिन काम, मानदेय न मिलने पर पहुंचा कोर्ट - Jabalpur news\

एक पूर्व कैदी ने जिला कोर्ट में कुछ समय पहले याचिका दायर की थी कि उसे सजायापन के दौरान किए गए कार्य का मानदेय नहीं दिया गया है. कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएमएफसी विजय कुमार पांडे ने मामले पर जेल पुलिस से जवाब मांगा है. वहीं, याचिका पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.

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Published : Apr 7, 2021, 2:56 AM IST

जबलपुर। जिला न्यायालय में मंगलवार को केंद्रीय जेल में सजा काट चुके एक कैदी की याचिका पर सुनवाई हुई है. कैदी ने जिला कोर्ट में कुछ समय पहले याचिका दायर की थी कि उसे सजायापन के दौरान जेल में किए गए कार्य का मानदेय नहीं दिया गया है. कैदी का याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएमएफसी विजय कुमार पांडे ने मामले पर जेल पुलिस से जवाब मांगा है. वहीं, याचिका पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.

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  • 1 साल जेल में रहा था याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता आनंद जबलपुर का रहने वाला है. आनंद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जिला न्यायालय ने उसे 11 अक्टूबर 2018 को एक साल की सजा और 500 रूपए का अर्थदण्ड दिया था. जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में इसे लेकर अपील दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को उसकी अपील खारिज करते हुए जिला न्यायाल के आदेश को बरकरार रखा था. जिसके बाद उसे केंद्रीय जेल जबलपुर भेज दिया गया था.

  • 75 दिनों का नहीं मिला मानदेय

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जेल द्वारा जेल में किए गए 75 दिनों के काम का मानदेय नहीं दिया गया है. मानदेय न मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियों पर पैसे के गबन का आरोप लगाया और सिविल लाइन थाने क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले पर उचित कार्रवाई न किए जाने के बाद उसने कोर्ट से गुहार लगाई थी.

जबलपुर। जिला न्यायालय में मंगलवार को केंद्रीय जेल में सजा काट चुके एक कैदी की याचिका पर सुनवाई हुई है. कैदी ने जिला कोर्ट में कुछ समय पहले याचिका दायर की थी कि उसे सजायापन के दौरान जेल में किए गए कार्य का मानदेय नहीं दिया गया है. कैदी का याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएमएफसी विजय कुमार पांडे ने मामले पर जेल पुलिस से जवाब मांगा है. वहीं, याचिका पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.

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  • 1 साल जेल में रहा था याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता आनंद जबलपुर का रहने वाला है. आनंद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जिला न्यायालय ने उसे 11 अक्टूबर 2018 को एक साल की सजा और 500 रूपए का अर्थदण्ड दिया था. जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में इसे लेकर अपील दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को उसकी अपील खारिज करते हुए जिला न्यायाल के आदेश को बरकरार रखा था. जिसके बाद उसे केंद्रीय जेल जबलपुर भेज दिया गया था.

  • 75 दिनों का नहीं मिला मानदेय

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जेल द्वारा जेल में किए गए 75 दिनों के काम का मानदेय नहीं दिया गया है. मानदेय न मिलने के बाद उसने जेल अधिकारियों पर पैसे के गबन का आरोप लगाया और सिविल लाइन थाने क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा मामले पर उचित कार्रवाई न किए जाने के बाद उसने कोर्ट से गुहार लगाई थी.

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