जबलपुर। सागौन समेत अन्य बेशकीमती लकड़ियों के नीलामी में हुई गड़बड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) ने बड़ी कार्रवाई की है. EOW ने आईएफएस अधिकारी समेत कुल 19 लोगों पर मामला दर्ज किया है. शाखा ने आईएफएस (IFS) डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार गुप्ता, इंद्रभान गुप्ता, रंगीलाल परते सहित 16 टिम्बर स्टोर्स संचालकों के खिलाफ मामला (Case) दर्ज किया है.
वास्तविक बोली से कम राशि की गई दर्ज
दरअसल, वन मंडल अधिकारी (forest division officer) डॉक्टर शैलेन्द्र गुप्ता के कार्यकाल में संपन्न समस्त नीलामियों की विस्तृत जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था. समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार गुप्ता तत्कालीन वन मंडल अधिकारी मंडला के कार्यकाल में कुल 43 संदिग्ध नीलामी में से 30 नीलामी शीट में जानबूझकर बिड शीट और ईएमडी पंजी में ओवर राइटिंग कर नीलामी में प्राप्त वास्तविक बोली से कम राशि अंकित की गई.
मामले में संबंधित ठेकेदारों को लाभ पहुंचाकर शासन को 13 लाख 80 हजार की राजस्व हानि पहुंचाई गई. गौरतलब है कि डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार गुप्ता को इन्हीं वित्तीय अनियमिताओं के चलते 06 फरवरी 2021 को निलबिंत किया जा चुका है.