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High Court MP : नक्सलवादियों से संबंध के शक में सात आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज - नक्सल प्रभावित बालाघाट

नक्सल प्रभावित बालाघाट में जिन 11 आरोपियों को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनके संबंध नक्सलवादियों से हो सकते हैं. इस संबंध में केन्द्र सरकार से बालाघाट पुलिस को पत्र प्राप्त हुआ है. पुलिस द्वारा पेश की गयी जानकारी के बाद हाई कोर्ट ने सातों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी. (Bail petitions of seven dismissed) (Suspicion of links with Naxalites)

Suspicion of links with Naxalites
नक्सलवादियों से संबंध के शक
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Published : Jul 14, 2022, 6:08 PM IST

जबलपुर। बीते दिनों एक मामले में बालाघाट में गिरफ्तार किए 11 में से सात लोगों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. जेल में बंद सोमेन्द्र कन्करायने 28 वर्ष सहित सात लोगों की तरफ से जमानत के लिए तीन याचिकाएं दायर की गयी थीं. याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने बिना साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार उनके पास से 10 करोड़ रुपये नगद बरामद किये थे. वह आयकरदाता हैं और कृषि सहित अन्य व्यापार करते हैं.

दोगनी राशि के नाम पर कराया निवेश : उन पर आरोप है कि उन्होंने अल्प समय में घन दुगना करने का प्रलोभन देकर निवेश करने के लिए जनता से राशि एकत्र की. याचिका की सुनवाई के दौरान उपस्थित पुलिस विभाग के विवेचना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों द्वारा अल्प समय में निवेश की गयी राशि दोगुनी करने का प्रलोभन देकर लोगों को झांसा दिया गया है. इस संबंध में कई शिकायत प्राप्त हुई थीं और सीएम हेल्प लाइन में भी शिकायत की गयी थी.

Jabalpur High Court : नाबालिग लड़की चाईल्ड केयर सेंटर से निकालकर माता-पिता के सुपुर्द किया जाए

केंद्र सरकार का पुलिस को पत्र : इस बारे में बताया गया कि केन्द्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आशंका जाहिर की गयी है कि उनके तार नक्सलियों से जुडे हो सकते हैं. नक्सलियों के लिए अवैध रूप से धन एकत्र किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. वित्तीय लेने-देन का आरोपियों के पास लायसेंस नहीं है. इसके बावजूद उन्होंने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये जनता से लिये. इस गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. (Bail petitions of seven dismissed) (Suspicion of links with Naxalites)

जबलपुर। बीते दिनों एक मामले में बालाघाट में गिरफ्तार किए 11 में से सात लोगों की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. जेल में बंद सोमेन्द्र कन्करायने 28 वर्ष सहित सात लोगों की तरफ से जमानत के लिए तीन याचिकाएं दायर की गयी थीं. याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने बिना साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार उनके पास से 10 करोड़ रुपये नगद बरामद किये थे. वह आयकरदाता हैं और कृषि सहित अन्य व्यापार करते हैं.

दोगनी राशि के नाम पर कराया निवेश : उन पर आरोप है कि उन्होंने अल्प समय में घन दुगना करने का प्रलोभन देकर निवेश करने के लिए जनता से राशि एकत्र की. याचिका की सुनवाई के दौरान उपस्थित पुलिस विभाग के विवेचना अधिकारी ने बताया कि आरोपियों द्वारा अल्प समय में निवेश की गयी राशि दोगुनी करने का प्रलोभन देकर लोगों को झांसा दिया गया है. इस संबंध में कई शिकायत प्राप्त हुई थीं और सीएम हेल्प लाइन में भी शिकायत की गयी थी.

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केंद्र सरकार का पुलिस को पत्र : इस बारे में बताया गया कि केन्द्र सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आशंका जाहिर की गयी है कि उनके तार नक्सलियों से जुडे हो सकते हैं. नक्सलियों के लिए अवैध रूप से धन एकत्र किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. वित्तीय लेने-देन का आरोपियों के पास लायसेंस नहीं है. इसके बावजूद उन्होंने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये जनता से लिये. इस गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. (Bail petitions of seven dismissed) (Suspicion of links with Naxalites)

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