जबलपुर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नए मोटर व्हीकल एक्ट को पूरे देश में लागू कर दिया गया है और इसकी वजह से पूरे देश में खांसी हलचल है. मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि मध्यप्रदेश में यह मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार के बनाए मोटर व्हीकल एक्ट के आधार पर ही लोगों के जुर्माने हो रहे हैं.
जबलपुर के एडिशनल एसपी ट्रैफिक अमृत लाल मीणा का कहना है भले ही कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में बढ़ी हुई दरों के जुर्माने लागू नहीं किए हैं और पुलिस जो चालान काट रही है वह पुरानी दरों पर ही काट रही है लेकिन अगर कोई शख्स जुर्माने की राशि तुरंत अदा नहीं करता और मुकदमा लड़ने की तैयारी करता है तो कोर्ट में उसे केंद्र सरकार के नियम के अनुसार ही जुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि अदालत में बैठे जज भारत सरकार के नियम के अनुसार ही फैसला सुनाते हैं.
वहीं जबलपुर के आरटीओ संतोष पाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में जो परिवर्तन किए हैं उनकी जुर्माने के अलावा बाकी 63 धाराएं मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई हैं.