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ब्रेड फैक्ट्री में मारपीट कर 17 नाबालिगों से करवाई जा रही थी मजदूरी, पुलिस ने कराए मुक्त

भले ही सरकार ने बाल श्रम पर लगाम लगाने के लिए कानून बना दिया हो लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं. जबलपुर में एक फैक्ट्री में 17 नाबालिग बच्चे काम करते पाए गए. इतना ही नहीं कंपनी मालिक पर नाबालिग बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप है.

Child labor was being done in the bread factory
ब्रेड फैक्ट्री में कराई जा रही थी बाल मजदूरी
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Published : Feb 18, 2021, 9:53 AM IST

जबलपुर। श्रम विभाग और चाइल्ड केयर के साथ मिलकर गोराबाजार पुलिस ने ब्रेड फैक्ट्री में काम कर रहे 17 नाबालिगों को न सिर्फ आजाद करवाया है. बल्कि फैक्ट्री मालिक के ऊपर कार्रवाई भी की है. बताया जा रहा है कि काम कर रहे नाबालिग बच्चे बिहार-उत्तरप्रदेश के रहने वाले है और उनके एक रिश्तेदार ने काम करने के लिए उन्हें जबलपुर लाया था.

ब्रेड फैक्ट्री में कराई जा रही थी बाल मजदूरी

17 नाबालिग फैक्ट्री में काम करते मिले

तिलहरी स्थित ओवन क्लासिक फैक्ट्री में श्रम विभाग की टीम ने जब संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की तो, यहां 17 नाबालिग फैक्ट्री में काम करते हुए मिले. यह बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बच्चों से ब्रेड और केक बनवाए जा रहे थे. श्रम विभाग ने आरोपी संचालक और मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. साथ ही फर्जीवाड़े की जांच करने श्रम विभाग दस्तावेज भी खंगाल रहा है.


मारपीट कर 12 घंटो से ज्यादा करवाया जा रहा था काम

जानकारी के मुताबिक थाना गोराबाजार अंतर्गत तिलहरी स्थित द ओवन क्लासिक कंपनी में नाबालिगों से मारपीट करने एवं 12-12 घंटे काम कराकर मजदूरी के पैसे न देने की सूचना मिली थी. जिसके बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ संयुक्त दबिश दी. जहां संस्थान ने बारीकी से निरीक्षण किया. संस्थान में 36 श्रमिकों में से 17 नाबालिग श्रमिक जलती हुई भट्टी के पास जोखिम भरा कार्य करते हुए मिले. पूछताछ पर मिले 17 अवयस्क श्रमिकों द्वारा बताया गया कि अधिक मजदूरी का लालच देकर हम सभी को लाया गया है. 12-12 घंटे दिन व रात में काम कराया जाता है. कभी-कभी 12 घंटे से भी ज्यादा काम कराते हैं. पूरी मजदूरी नहीं दी जाती और घर जाने के लिये भी बाध्य किया जाता है. संस्थान द्वारा रहने के लिए दिए गए निवास का निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक कमरे में 6-7 कुमार श्रमिकों को साथ में रखा गया था.

सीधी बस हादसे में परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ी मां-बेटी


फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

श्रम निरीक्षक सौरव शेखर केलकर के प्रतिवेदन पर थाना गोराबाजार में द ओवन क्लासिक के संचालक तुषार गोकलानी, मैनेजर रंजीत खिरर के विरूद्ध धारा 75 एवं 79 किशोर न्याय अधिनियम,धारा 3 क बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम संशेाधित धारा 16 बंधित श्रम पद्धति के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण विवेचना में लिया गया.

जबलपुर। श्रम विभाग और चाइल्ड केयर के साथ मिलकर गोराबाजार पुलिस ने ब्रेड फैक्ट्री में काम कर रहे 17 नाबालिगों को न सिर्फ आजाद करवाया है. बल्कि फैक्ट्री मालिक के ऊपर कार्रवाई भी की है. बताया जा रहा है कि काम कर रहे नाबालिग बच्चे बिहार-उत्तरप्रदेश के रहने वाले है और उनके एक रिश्तेदार ने काम करने के लिए उन्हें जबलपुर लाया था.

ब्रेड फैक्ट्री में कराई जा रही थी बाल मजदूरी

17 नाबालिग फैक्ट्री में काम करते मिले

तिलहरी स्थित ओवन क्लासिक फैक्ट्री में श्रम विभाग की टीम ने जब संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की तो, यहां 17 नाबालिग फैक्ट्री में काम करते हुए मिले. यह बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बच्चों से ब्रेड और केक बनवाए जा रहे थे. श्रम विभाग ने आरोपी संचालक और मैनेजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. साथ ही फर्जीवाड़े की जांच करने श्रम विभाग दस्तावेज भी खंगाल रहा है.


मारपीट कर 12 घंटो से ज्यादा करवाया जा रहा था काम

जानकारी के मुताबिक थाना गोराबाजार अंतर्गत तिलहरी स्थित द ओवन क्लासिक कंपनी में नाबालिगों से मारपीट करने एवं 12-12 घंटे काम कराकर मजदूरी के पैसे न देने की सूचना मिली थी. जिसके बाद श्रम विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ संयुक्त दबिश दी. जहां संस्थान ने बारीकी से निरीक्षण किया. संस्थान में 36 श्रमिकों में से 17 नाबालिग श्रमिक जलती हुई भट्टी के पास जोखिम भरा कार्य करते हुए मिले. पूछताछ पर मिले 17 अवयस्क श्रमिकों द्वारा बताया गया कि अधिक मजदूरी का लालच देकर हम सभी को लाया गया है. 12-12 घंटे दिन व रात में काम कराया जाता है. कभी-कभी 12 घंटे से भी ज्यादा काम कराते हैं. पूरी मजदूरी नहीं दी जाती और घर जाने के लिये भी बाध्य किया जाता है. संस्थान द्वारा रहने के लिए दिए गए निवास का निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक कमरे में 6-7 कुमार श्रमिकों को साथ में रखा गया था.

सीधी बस हादसे में परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ी मां-बेटी


फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

श्रम निरीक्षक सौरव शेखर केलकर के प्रतिवेदन पर थाना गोराबाजार में द ओवन क्लासिक के संचालक तुषार गोकलानी, मैनेजर रंजीत खिरर के विरूद्ध धारा 75 एवं 79 किशोर न्याय अधिनियम,धारा 3 क बालक एवं कुमार श्रम अधिनियम संशेाधित धारा 16 बंधित श्रम पद्धति के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण विवेचना में लिया गया.

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