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राशन घोटला! हेरफेर के आरोप में घिरे खाद्यन्न संचालक, कार्रवाई के बाद FIR दर्ज

इंदौर में उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा और गुणवत्तापूर्ण खाद्यन्न उपलब्ध कराने के निर्देश के बावजूद राशन दुकान संचालक, अनाज की हेर फेर करने का मामला सामने आया है.

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Published : Jun 11, 2021, 9:53 PM IST

इंदौर। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा और गुणवत्तापूर्ण खाद्यन्न उपलब्ध कराने के निर्देश के बावजूद राशन दुकान संचालक, अनाज की हेरफेर करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद एक राशन की दुकान को निलंबित कर दिया गया है. राशन दुकान के विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया कि गत 19 मई को खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा समता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच दुकान के विक्रेता प्रतीक पिता शिवलाल नागवंशी की उपस्थिति में की गई. जांच में दुकान के विक्रेता प्रतीक नागवंशी द्वारा स्टॉक रजिस्टर वितरण पंजी/सूची प्रस्तुत नहीं की गई.

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आदेश की कॉपी

जांच के दौरान दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 49 क्विंटल कम और बाजरा 2 क्विंटल कम पाया गया. जिससे प्रथम दृष्टया उक्त सामग्री का व्यपवर्तन किया जाना पाया गया. जांच के दौरान दुकान में संलग्न हितग्राहियों से रेण्डमली पूछताछ करने पर, उन्हें पात्रता से कम सामग्री प्रदाय की जाना पायी गई. इसके साथ ही दुकान संचालन में अन्य अनियमितताएं भी पाई गई.

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आदेश की कॉपी

उक्त गंभीर अनियमितताएं पाये जाने के कारण दुकान के विक्रेता प्रतीक नागवंशी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 409 तथा 420 के तहत कार्रवाई करते के लिे संबंधित थाना एमआईजी कॉलोनी, इंदौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

इंदौर। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा और गुणवत्तापूर्ण खाद्यन्न उपलब्ध कराने के निर्देश के बावजूद राशन दुकान संचालक, अनाज की हेरफेर करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद एक राशन की दुकान को निलंबित कर दिया गया है. राशन दुकान के विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया कि गत 19 मई को खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा समता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच दुकान के विक्रेता प्रतीक पिता शिवलाल नागवंशी की उपस्थिति में की गई. जांच में दुकान के विक्रेता प्रतीक नागवंशी द्वारा स्टॉक रजिस्टर वितरण पंजी/सूची प्रस्तुत नहीं की गई.

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जांच के दौरान दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 49 क्विंटल कम और बाजरा 2 क्विंटल कम पाया गया. जिससे प्रथम दृष्टया उक्त सामग्री का व्यपवर्तन किया जाना पाया गया. जांच के दौरान दुकान में संलग्न हितग्राहियों से रेण्डमली पूछताछ करने पर, उन्हें पात्रता से कम सामग्री प्रदाय की जाना पायी गई. इसके साथ ही दुकान संचालन में अन्य अनियमितताएं भी पाई गई.

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उक्त गंभीर अनियमितताएं पाये जाने के कारण दुकान के विक्रेता प्रतीक नागवंशी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 409 तथा 420 के तहत कार्रवाई करते के लिे संबंधित थाना एमआईजी कॉलोनी, इंदौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

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