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17 साल बाद रेप के आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी, अब जमानत याचिका खारिज

इंदौर में 17 साल पुराना बलात्कार का मामला सामने आया है.आरोपी का सही नाम पता न होने के कारण मामले में इतनी देरी हुई. आखिर में पीड़िता ने आरोपी की पहचान कर ली. वहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.

सत्र न्यायालय
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Published : Mar 31, 2021, 8:32 AM IST

Updated : Mar 31, 2021, 9:08 AM IST

इंदौर। पुलिस ने 17 साल पुराने एक रेप के मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले में फरार आरोपी को तलाश रही है. वहीं, आरोपी ने पूरे मामले को लेकर कोर्ट के समक्ष आवेदन पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
नाम पता न होने से मामले में हुई देरी
दरअसल, 17 साल पुराना बलात्कार का एक मामला यहां के सत्र न्यायालय में पहुंचा. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीस ने आरोपी की जमानत याचिका सिरे से खारिज कर दी. इस मामले में इतनी देरी इसलिए हो गई, क्योंकि पीड़ित महिला दुष्कर्म करने वाले को 17 साल तक खोजती रही. आरोपी का सही नाम नहीं होने से केस दर्ज करने में देरी हो गई थी.

नौकरी का झांसा देकर किया रेप
पीड़िता ने 17 मार्च 2021 को महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में लिखा कि साल 2004 में उसके घर के लैंडलाइन पर एक फोन आया. फोन लगाने वाले ने कहा कि उसने गलती से फोन लगा दिया. बातों-बातों में उसने युवती को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया. इसी दौरान फोन लगाने वाले ने अपना परिचय संजय कोठारी के रूप में दिया. उसने युवती को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इंदौर के सपना संगीता रोड स्थित अंबिका साल्वेक्स में मिलने के लिए बुलाया.

पीड़िता ने दर्ज कराई थी शिकायत
बता दें कि 12 दिसंबर 2004 को खाली फैक्ट्री में आरोपी ने महिला को धमका कर उसके साथ रेप किया. युवती वहां से निकली और बाहर खड़े एक युवक से मदद मांगी. इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को भी शिकायत की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर संजय कोठारी को खोजना शुरू किया, लेकिन संजय कोठारी नाम का कोई शख्स नहीं मिला.

फेसबुक से मिला आरोपी
आरोपी जब नहीं मिला तो पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. मगर महिला ने फेसबुक पर जब संजय को खोजना शुरू किया तो उसका नाम सुनील कोठारी निकला. साथ ही पता चला कि वह रतलाम का रहने वाला है. पीड़िता ने सुनील का चेहरा पहचान कर इंदौर के महिला थाने में घटना की रिपोर्ट लिखाई.

ये भी पढ़ें- मासूम के साथ हैवानियत, आरोपी फरार

जमानत आवेदन के साथ पीड़िता पर लगाये आरोप
आरोपी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि वह उसे परेशान कर रही थी और उसने रतलाम पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन महिला से राजीनामा होने पर कार्रवाई नहीं हुई थी. मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश मनीषा बसेर ने की. कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी का जमानत आवेदन ठुकरा दिया कि वह ढूंढने पर पुलिस को नहीं मिला. साथ ही कहा कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है.

इंदौर। पुलिस ने 17 साल पुराने एक रेप के मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले में फरार आरोपी को तलाश रही है. वहीं, आरोपी ने पूरे मामले को लेकर कोर्ट के समक्ष आवेदन पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
नाम पता न होने से मामले में हुई देरी
दरअसल, 17 साल पुराना बलात्कार का एक मामला यहां के सत्र न्यायालय में पहुंचा. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीस ने आरोपी की जमानत याचिका सिरे से खारिज कर दी. इस मामले में इतनी देरी इसलिए हो गई, क्योंकि पीड़ित महिला दुष्कर्म करने वाले को 17 साल तक खोजती रही. आरोपी का सही नाम नहीं होने से केस दर्ज करने में देरी हो गई थी.

नौकरी का झांसा देकर किया रेप
पीड़िता ने 17 मार्च 2021 को महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में लिखा कि साल 2004 में उसके घर के लैंडलाइन पर एक फोन आया. फोन लगाने वाले ने कहा कि उसने गलती से फोन लगा दिया. बातों-बातों में उसने युवती को नौकरी दिलाने का भरोसा दिया. इसी दौरान फोन लगाने वाले ने अपना परिचय संजय कोठारी के रूप में दिया. उसने युवती को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इंदौर के सपना संगीता रोड स्थित अंबिका साल्वेक्स में मिलने के लिए बुलाया.

पीड़िता ने दर्ज कराई थी शिकायत
बता दें कि 12 दिसंबर 2004 को खाली फैक्ट्री में आरोपी ने महिला को धमका कर उसके साथ रेप किया. युवती वहां से निकली और बाहर खड़े एक युवक से मदद मांगी. इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को भी शिकायत की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर संजय कोठारी को खोजना शुरू किया, लेकिन संजय कोठारी नाम का कोई शख्स नहीं मिला.

फेसबुक से मिला आरोपी
आरोपी जब नहीं मिला तो पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया. मगर महिला ने फेसबुक पर जब संजय को खोजना शुरू किया तो उसका नाम सुनील कोठारी निकला. साथ ही पता चला कि वह रतलाम का रहने वाला है. पीड़िता ने सुनील का चेहरा पहचान कर इंदौर के महिला थाने में घटना की रिपोर्ट लिखाई.

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जमानत आवेदन के साथ पीड़िता पर लगाये आरोप
आरोपी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि वह उसे परेशान कर रही थी और उसने रतलाम पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन महिला से राजीनामा होने पर कार्रवाई नहीं हुई थी. मामले की सुनवाई विशेष न्यायधीश मनीषा बसेर ने की. कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी का जमानत आवेदन ठुकरा दिया कि वह ढूंढने पर पुलिस को नहीं मिला. साथ ही कहा कि अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है.

Last Updated : Mar 31, 2021, 9:08 AM IST
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