इंदौर। जिले में लॉकडाउन के दौरान भी कोर्ट अहम मामलों की सुनवाई कर रहा है. इसी क्रम में एक महिला ने कोर्ट के सामने जमानत याचिका लगाई, लेकिन महिला पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के साथ ही फरियादी के वकील ने जमानत पर आपत्ति जताई. जिस वजह से महिला की जमानत याचिका रद्द हो गई है.
बता दें इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी पर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला ने ब्लैकमेल करने के लिए मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाली महिला पर मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया.
वहीं महिला कार्रवाई होने के बाद से लगातार कोर्ट के सामने जमानत याचिका लगा रही है. लेकिन फरियादी के वकील और पुलिस के तर्कों के आधार पर कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका हर बार निरस्त कर दी. एक बार फिर कोर्ट के सामने महिला ने जमानत याचिका पेश की जिसे कोर्ट ने सुनकर निरस्त कर दिया. बता दें कि इंदौर में कोर्ट जरुरी मामलों की लगातार सुनवाई कर फैसले सुना रही है और फरियादी को राहत प्रदान कर रही है.