ETV Bharat / state

प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम, कंपनी देगी 1 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए का मुआवजा - indore news update

कोर्ट के द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम में मुआवजा चुकाने का फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने फैसले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए कंपनी को आदेश दिया है.

State's biggest accident claim
प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम
author img

By

Published : Oct 11, 2020, 5:53 PM IST

Updated : Oct 11, 2020, 6:56 PM IST

इंदौर। जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम मुआवजा चुकाने का फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने फैसले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए कंपनी को आदेश दिया है.

प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम

दरअसल विद्युत विभाग में जेई के पद पर पदस्थ जय समीर इक्का फरवरी 2018 में अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से राजगढ़ जा रहे थे, उसी दौरान बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, हादसे में मौके पर ही विद्युत विभाग के कर्मचारी जय समीर इक्का की मौत हो गई थी.

इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से न्यायालय में गुहार लगाई थी. एडवोकेट के माध्यम से मृतक के परिवार ने कहा कि जय समीर परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है. कोविड-19 के इस दौर में भी उनका परिवार अपना जीवन यापन आर्थिक तंगी के बीच कर रहा था.

वहीं कोर्ट में दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश रमेश रंजन चौबे द्वारा फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए परिजनों को हुई क्षति पूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं. पहली बार इंदौर कोर्ट ने किसी मामले में इस तरह का फैसला सुनाया है, जिसकी दूर-दूर तक सराहना हो रही है.

इंदौर। जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम मुआवजा चुकाने का फैसला सुनाया गया है. कोर्ट ने फैसले में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए कंपनी को आदेश दिया है.

प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम

दरअसल विद्युत विभाग में जेई के पद पर पदस्थ जय समीर इक्का फरवरी 2018 में अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से राजगढ़ जा रहे थे, उसी दौरान बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, हादसे में मौके पर ही विद्युत विभाग के कर्मचारी जय समीर इक्का की मौत हो गई थी.

इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से न्यायालय में गुहार लगाई थी. एडवोकेट के माध्यम से मृतक के परिवार ने कहा कि जय समीर परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे, उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है. कोविड-19 के इस दौर में भी उनका परिवार अपना जीवन यापन आर्थिक तंगी के बीच कर रहा था.

वहीं कोर्ट में दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश रमेश रंजन चौबे द्वारा फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए परिजनों को हुई क्षति पूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं. पहली बार इंदौर कोर्ट ने किसी मामले में इस तरह का फैसला सुनाया है, जिसकी दूर-दूर तक सराहना हो रही है.

Last Updated : Oct 11, 2020, 6:56 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.