इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने होटल में अवैध गतिविधियों को संचालित करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट में मोहम्मद अली उस्मानी ने एक याचिका लगाई थी और याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट से यह गुहार लगाई थी कि उसके ऊपर लगी रासुका की कार्रवाई को हटा दिया जाए लेकिन इंदौर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए किसी तरह की राहत मोहम्मद अली उस्मानी को नहीं दी.
पिछले दिनों इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में एक अवैध होटल पर इंदौर नगर निगम व जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज कर दिया था, लेकिन जब जिला प्रशासन में नगर निगम की टीम ने होटल पर कार्रवाई की तो कई खुलासे हुए. होटल में बड़ी अवैध गतिविधियां संचालित होने के प्रमाण मिले, इसके तहत मोहम्मद अली उस्मानी पर पुलिस ने विभिन्न तरह की कार्रवाई करते हुए उस पर रासुका की कार्रवाई भी की.
उस्मानी के खिलाफ पुलिस की जांच जारी
मोहम्मद अली उस्मानी पर इंदौर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया है. अतः उन्ही प्रकरणों में इंदौर पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है. वही मोहम्मद अली उस्मानी पर 420 जैसे कई संगीन अपराध इंदौर के विभिन्न थानों में दर्ज है, अतः पुलिस उन्हें सब मामलों में लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है.