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महिला जज को बर्थडे विश करना पड़ा भारी, महीनों से जेल में बंद है वकील

रतलाम की महिला जज को बर्थडे की बधाई देने वाले वकील की जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जमानत के बजाय वकील की मानसिक स्थिति की जांच कराने के आदेश दे दिए.

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Published : Mar 30, 2021, 2:33 PM IST

High Court
हाई कोर्ट

इंदौर। रतलाम की महिला जज को बर्थडे की बधाई देने वाले वकील की जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई. इस पूरे मामले में काफी दिनों से वकील जेल में बंद है. वह विभिन्न माध्यमों से जमानत के लिए आवेदन भी लगा रहा है. पिछले दिनों उसने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उसके जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई. पिछले दिनों उसके जमानत आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई करने के बाद वकील की मानसिक स्थिति की जांच कराने के आदेश दे दिए गए.

शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति में आरक्षण नीति का पालन नहीं



हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कथित तौर पर लेडी जज को जन्मदिन पर आधिकारिक मेल आईडी पर आपत्तिजनक शुभकामना भेजने वाले वकील की मानसिक जांच कराने के निर्देश दिए. वकील विजय सिंह यादव की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित आर्य की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि उनके खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि उन्होंने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पोर्टल पर एक महिला न्यायाधीश को शर्मिदा करते हुए अपमानजनक संदेश भेजा. इसके बाद कोर्ट ने एक योग्य चिकित्सक या मनो चिकित्सक के माध्यम से आरोपी अधिवक्ता की मानसिक जांच कराने के लिए निर्देशित किया.

सुर्खियों में रहा मामला
कुछ दिन पहले जज को वकील ने बर्थडे विश किया था. इसके बाद जज ने रतलाम थाने में वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. उसके बाद पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया. इसके बाद से ही वकील रतलाम कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगा रहा था, लेकिन जमानत नहीं मिलने पर वकील ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत के लिए आवेदन लगाया, लेकिन कोर्ट ने वकील के स्वास्थ्य से सम्बंधित आदेश दे दिए.

इंदौर। रतलाम की महिला जज को बर्थडे की बधाई देने वाले वकील की जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई. इस पूरे मामले में काफी दिनों से वकील जेल में बंद है. वह विभिन्न माध्यमों से जमानत के लिए आवेदन भी लगा रहा है. पिछले दिनों उसने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उसके जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई. पिछले दिनों उसके जमानत आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई करने के बाद वकील की मानसिक स्थिति की जांच कराने के आदेश दे दिए गए.

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हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कथित तौर पर लेडी जज को जन्मदिन पर आधिकारिक मेल आईडी पर आपत्तिजनक शुभकामना भेजने वाले वकील की मानसिक जांच कराने के निर्देश दिए. वकील विजय सिंह यादव की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित आर्य की खंडपीठ ने उल्लेख किया कि उनके खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि उन्होंने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पोर्टल पर एक महिला न्यायाधीश को शर्मिदा करते हुए अपमानजनक संदेश भेजा. इसके बाद कोर्ट ने एक योग्य चिकित्सक या मनो चिकित्सक के माध्यम से आरोपी अधिवक्ता की मानसिक जांच कराने के लिए निर्देशित किया.

सुर्खियों में रहा मामला
कुछ दिन पहले जज को वकील ने बर्थडे विश किया था. इसके बाद जज ने रतलाम थाने में वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. उसके बाद पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया. इसके बाद से ही वकील रतलाम कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगा रहा था, लेकिन जमानत नहीं मिलने पर वकील ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत के लिए आवेदन लगाया, लेकिन कोर्ट ने वकील के स्वास्थ्य से सम्बंधित आदेश दे दिए.

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