ETV Bharat / state

प्रवेश प्रकिया के लिए बढ़ाई गई सीटें, लॉ कॉलेज के छात्रों को नहीं मिलेगा फायदा

उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में 30 प्रतिशत सीटें बढ़ा दी हैं, लेकिन यह नई व्यवस्था विधि महाविद्यालय के छात्रों को नहीं दी जायेगी.

law students will not get benefit of increased seats
लॉ छात्रों को बढ़ी सीटों का नहीं मिलेगा लाभ
author img

By

Published : Oct 9, 2020, 5:31 PM IST

Updated : Oct 9, 2020, 7:32 PM IST

इंदौर। कोरोना महामारी की वजह से उच्च शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया पर खासा प्रभाव पड़ा था, जहां प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए छात्रों के लिए सरकार और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें छात्रों को विभिन्न महाविद्यालयों में 30 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी कर आगामी समय में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन ये लाभ विधि महाविद्यालय के छात्रों को नहीं मिल सकेगा.

लॉ छात्रों को बढ़ी सीटों का नहीं मिलेगा लाभ
राज्य शासन द्वारा छात्रों को दी जाने वाली अतिरिक्त सीटों की सुविधा विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मिलेगी. विधि महाविद्यालय में सीटों की वृद्धि के लिए बीसीआई की अनुमति लेना अनिवार्य है. वहीं राज्य शासन द्वारा बढ़ाई जाने वाली सीटों को लेकर अब तक बीसीआई ने किसी भी तरह की अनुमति जारी नहीं की है. शासकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रहमान के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 30 फीसदी सीटों की बढ़ोतरी विभिन्न महाविद्यालयों में की जा रही है, जो विधि महाविद्यालय में संपन्न नहीं होगी.विधि यूनिवर्सिटी में पहले बीसीआई द्वारा 10 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की गई थी, जिसका लाभ छात्रों को दिया जा रहा है. हालांकि आने वाले समय में शासन और बीसीआई की सहमति के बाद ही महाविद्यालय में सीटों के बढ़ाई जायेगी.

इंदौर। कोरोना महामारी की वजह से उच्च शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया पर खासा प्रभाव पड़ा था, जहां प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए छात्रों के लिए सरकार और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें छात्रों को विभिन्न महाविद्यालयों में 30 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी कर आगामी समय में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन ये लाभ विधि महाविद्यालय के छात्रों को नहीं मिल सकेगा.

लॉ छात्रों को बढ़ी सीटों का नहीं मिलेगा लाभ
राज्य शासन द्वारा छात्रों को दी जाने वाली अतिरिक्त सीटों की सुविधा विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को नहीं मिलेगी. विधि महाविद्यालय में सीटों की वृद्धि के लिए बीसीआई की अनुमति लेना अनिवार्य है. वहीं राज्य शासन द्वारा बढ़ाई जाने वाली सीटों को लेकर अब तक बीसीआई ने किसी भी तरह की अनुमति जारी नहीं की है. शासकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रहमान के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 30 फीसदी सीटों की बढ़ोतरी विभिन्न महाविद्यालयों में की जा रही है, जो विधि महाविद्यालय में संपन्न नहीं होगी.विधि यूनिवर्सिटी में पहले बीसीआई द्वारा 10 प्रतिशत सीटों की वृद्धि की गई थी, जिसका लाभ छात्रों को दिया जा रहा है. हालांकि आने वाले समय में शासन और बीसीआई की सहमति के बाद ही महाविद्यालय में सीटों के बढ़ाई जायेगी.
Last Updated : Oct 9, 2020, 7:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.