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जमीन घोटाला मामले में विधायक रमेश मेंदोला को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लोकायुक्त की SLP

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 6, 2024, 11:22 AM IST

Mendola SLP Reject: इंदौर जिले में सुगनी देवी कॉलेज से लगी जमीन में करोड़ों रुपयों के घोटाले के मामले में विधायक रमेश मेंदोला को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की अर्जी को निराकृत करते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया है.

Mendola SLP Reject
विधायक रमेश मेंदोला को राहत

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित सुगनी देवी जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला को बड़ी राहत मिली है. इस पूरे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार रात को लोकायुक्त की अर्जी को निराकृत करते हुए एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) खारिज कर दी है. जिससे विधायक रमेश मेंदोला को काफी राहत मिली है. बता दें कि लोकायुक्त की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने विधायक मेंदोला सहित अन्य को नोटिस जारी किया था.

विधायक मेंदोला के खिलाफ पेश किया था चालान: इंदौर की सुगनी देवी जमीन घोटाला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है. एक बार फिर वह सुर्खियों में है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला को राहत दी है. बता दें कि पिछले दिनों जिला एवं सत्र न्यायालय में सुगनी देवी जमीन घोटाले में विधायक रमेश मेंदोला सहित अन्य के खिलाफ चालान पेश किया गया था. जिसको लेकर विधायक रमेश मेंदोला ने उन्हें इस पूरे मामले में दूर रखने के लिए एक याचिका दायर की थी.

मेंदोला को राहत: जिसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें चालान से मुक्त कर दिया था. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और वहां पर अर्जी लगा दी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखते हुए रमेश मेंदोला को इस पूरे मामले में राहत दे दी है.

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रमेश मेंदोला ने बनाया जीत का रिकॉर्ड: बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में ही रमेश मेंदोला ने जीत का एक रिकॉर्ड बनाया है. वह तीन प्रदेशों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक बने हैं. उन्होंने 1,07,047 मतों के विशाल अंतर से जीत हासिल की है. यानि उनकी विधानसभा में डाले गए वोटों में से उसके हिस्से में करीब 72% वोट आए हैं.

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित सुगनी देवी जमीन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला को बड़ी राहत मिली है. इस पूरे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार रात को लोकायुक्त की अर्जी को निराकृत करते हुए एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) खारिज कर दी है. जिससे विधायक रमेश मेंदोला को काफी राहत मिली है. बता दें कि लोकायुक्त की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने विधायक मेंदोला सहित अन्य को नोटिस जारी किया था.

विधायक मेंदोला के खिलाफ पेश किया था चालान: इंदौर की सुगनी देवी जमीन घोटाला हमेशा सुर्खियों में बना रहता है. एक बार फिर वह सुर्खियों में है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला को राहत दी है. बता दें कि पिछले दिनों जिला एवं सत्र न्यायालय में सुगनी देवी जमीन घोटाले में विधायक रमेश मेंदोला सहित अन्य के खिलाफ चालान पेश किया गया था. जिसको लेकर विधायक रमेश मेंदोला ने उन्हें इस पूरे मामले में दूर रखने के लिए एक याचिका दायर की थी.

मेंदोला को राहत: जिसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें चालान से मुक्त कर दिया था. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और वहां पर अर्जी लगा दी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखते हुए रमेश मेंदोला को इस पूरे मामले में राहत दे दी है.

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रमेश मेंदोला ने बनाया जीत का रिकॉर्ड: बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में ही रमेश मेंदोला ने जीत का एक रिकॉर्ड बनाया है. वह तीन प्रदेशों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक बने हैं. उन्होंने 1,07,047 मतों के विशाल अंतर से जीत हासिल की है. यानि उनकी विधानसभा में डाले गए वोटों में से उसके हिस्से में करीब 72% वोट आए हैं.

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