इंदौर। इंदौर। शहर में प्रशासन द्वारा सील किए गए बाल सुधार गृह को एक गैर सरकारी संस्था ने छात्रावास बताया है. इसके साथ ही प्रशासन की कार्रवाई को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. पुलिस के अनुसार प्रशासन ने विजय नगर क्षेत्र में वात्सल्यपुरम नाम के कथित अनाथाश्रम को अवैध संचालन के आरोप में 12 जनवरी को सील कर दिया था. इसमें रह रहीं 21 लड़कियों को राजकीय बाल संरक्षण आश्रम और एक अन्य संस्था में भेज दिया था. इन लड़कियों की उम्र चार से 14 साल के बीच है.
बच्चियों को उल्टा लटकाया : इस कथित अनाथालय में रहने वाली लड़कियों ने बाल कल्याण समिति को बताया कि इस परिसर में सजा के नाम पर बच्चों से क्रूर बर्ताव किया जाता था. उन्होंने 17 जनवरी की रात दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा कि चार साल की एक बच्ची ने जब अपने कपड़े गंदे कर दिए थे तो उसे पिटाई के बाद कई घंटों तक बाथरूम में बंद रखा गया और दो दिन तक खाना भी नहीं दिया गया. एफआईआर में यह आरोप भी लगाया गया है कि कथित अनाथालय में बच्चों को उल्टा लटका दिया जाता था और नीचे गर्म तवे पर लाल मिर्च रखकर धूनी जलाई जाती थी.
5 महिलाओं के खिलाफ केस : इस मामले में विजय नगर पुलिस थाने की उप निरीक्षक कीर्ति तोमर ने बताया,‘‘भारतीय दंड विधान और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी में अनाथालय से जुड़ी पांच महिलाओं के नाम हैं. इन आरोपों की जांच अभी शुरुआती स्तर पर है.’’. उप निरीक्षक ने बताया कि फिलहाल इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. इस मामले में इंदौर की बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने कहा,‘‘अनाथालय से बचाए गए बच्चे राजस्थान और गुजरात के रहने वाले हैं. हमने इन राज्यों की संबद्ध बाल कल्याण समितियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे इन बच्चों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाकर हमें रिपोर्ट सौंपें ताकि इनका पुनर्वास किया जा सके.’’
मामला हाई कोर्ट पहुंचा : समिति के अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी में दो बच्चों को एक नाबालिग लड़की के हाथों गर्म चिमटे से जबरन दगवाए जाने और एक लड़की को अन्य बच्चों के सामने निर्वस्त्र किए जाने के बाद भट्टी के पास ले जाकर जलाने की धमकी दिए जाने के भी आरोप हैं. इधर, "वात्सल्यपुरम" परिसर चलाने वाली संस्था "वात्सल्यपुरम जैन वेलफेयर सोसायटी" ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है. संस्था के वकील विभोर खंडेलवाल ने कहा,‘‘वात्सलयपुरम कोई अनाथालय नहीं, बल्कि एक छात्रावास है जहां महज पांच रुपये की वार्षिक फीस में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की देखभाल की जाती है।’’
महिला बाल विकास ने मारा था छापा : शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों जिला प्रशासन एवं महिला व बाल विकास विभाग द्वारा वत्सलमपुरम ट्रस्ट के आश्रम पर कार्रवाई की गई थी. इस मामले में जांच के दौरान 21 नाबालिग बच्चियां भी मिली थीं. पुलिस ने आश्रम केयर टेकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. बता दें कि विजयनगर थाना क्षेत्र के 74 नंबर स्कीम में कई वर्षों से संचालित हो रहा है. बरामद बच्चियों की उम्र 16 वर्ष से काफी कम थी.
कई जिलों की बच्चियां रहती थीं : नाबालिग बच्चियों को लेकर जिला प्रशासन ने बारीकी से जांच की तो पता चला कि ये विभिन्न जिलों की रहने वाली हैं. उनके माता-पिता से आश्रम के लोग बच्चियों को यहां लेकर आए थे. प्रारंभिक रूप से तो वहां पर तमाम असुविधाएं जिला प्रशासन को जांच में मिली थी लेकिन जो रजिस्टर था, उसमें 21 बच्चियों के साथ ही अन्य चार बच्चों का जिक्र था. आश्रम में 21 बच्चियां ही बरामद हुईं. चार बच्चियों अभी तक लापता हैं. इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है. वहीं संचालक द्वारा उच्च न्यायालय में भी याचिका लगाई थी, जिस पर आने वाले दिनों में फैसला आ सकता है.
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पास्को एक्ट में केस दर्ज : विजयनगर पुलिस ने आश्रम केयर टेकर के खिलाफ जेजे एक्ट सहित पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि जिन केयर टेकर के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है, उनमें आयुषी, सुजाता, सुमन चंदेल आरती और बबली शामिल हैं. आरोप है कि उनके द्वारा बच्चियों के प्रताड़ित किया जाता था और उसी के तहत इस पूरे मामले में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. प्रकरण दर्ज करने की पुष्टि डीजीपी अभिषेक आनंद द्वारा की गई है.