इंदौर। जिला कोर्ट में मौजूद स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक सहित अन्य लोगों को 7 साल की सजा से दंडित किया है. मामले में अन्य लोगों को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है. धार के घाटाबिल्लोद में एक गोली कांड के मामले में इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. आज इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पूर्व विधायक बालमुकुंद गौतम सहित अन्य लोगों को 7 साल की सजा से दंडित किया है
ये था मामला: पूर्व विधायक बालमुकुंद गौतम सहित अन्य लोगों पर 307 के मामले में इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने किसी तरह के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जिसके चलते 302 के मामले में आरोपी रहे चंदन सिंह सहित अन्य लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. पूर्व विधायक सहित अन्य लोगों के खिलाफ 307 का प्रकरण दर्ज हुआ तो वहीं पूर्व विधायक सहित अन्य लोगों की शिकायत पर चंदन सिंह सहित अन्य लोगों पर 302 की धारा में प्रकरण दर्ज हुआ था. पूरा मामला काफी हाईप्रोफाइल था जिसके चलते अभी तक कोर्ट ने इस पूरे मामले में आदेश जारी नहीं किए हैं.
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तस्कर गिरफ्तार: इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है उसके पास से बड़ी मात्रा में चरस भी बरामद की है. क्राइम ब्रांच ने सूचना पाकर चंदन नगर थाना क्षेत्र के नवदापंथ में अवैध तरीके से चरस की डिलीवरी देने आए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम अशरफ बताया है. तलाशी में आरोपी के पास से 170 ग्राम चरस बरामद हुई है. क्राइम ब्रांच के डीसीपी निमिष अग्रवाल के मुताबिक पूरे ही मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वह इस चरस को कहां से लेकर आया था और इंदौर में किन लोगों को देने वाला था.