इंदौर । एमपीपीएससी को लेकर एक याचिका को इंदौर हाई कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है. अब इस पूरे मामले की जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
MPPS से सम्बंधित याचिका जबलपुर HC में ट्रांसफर
पीएससी परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम सहित राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन दिनांक 17/2/20 की संवैधानिकता को चुनोती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई. फिजिकल हियरिंग में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने कोर्ट को बताया, कि अभी तक पीएससी के समस्त 5 प्रकरणो में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई है. जिसमें न्यायालय ने प्रकरणों की आगामी सुनवाई 22 फरवरी को नियत की है. लेकिन किसी भी प्रकरणो में राज्य शासन एवम पीएससी ने जवाब दाखिल नही किया. 22 फरवरी को पीएससी परीक्षा 2019 की वैधानिकता से संबंधित समस्त याचिकाओं की सुनवाई मुख्य पीठ जबलपुर में चीफजस्टिस की अध्यक्षता वाली युगल पीठद्वारा की जाएगी.
हनीट्रैप मामलाः श्वेता जैन की रिहाई के खिलाफ HC में चुनौती
इंदौर हाई कोर्ट में एमपीपीएससी को लेकर याचिका लगी हुई थी .अभिवक्ता ने ही मांग की थी इस पूरी याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए .अधिवक्ता के तर्को से सहमत होते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने उक्त याचिका को जबलपुर ट्रांसफर कर दिया।