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Indore HC की सख्त टिप्पणी-बड़े अफसरों को कर्मचारियों का दर्द समझ नहीं आता,क्यों न वेतन रोक दिया जाए - हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक मामले में सुनवाई करते हुए एनवीडीए के अफसरों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्हें कर्मचारियों का दर्द समझ में नहीं आता. इसके साथ ही संबंधित अफसरों का वेतन रोकने का निर्देश दिया.

Indore High court Strict comment
बड़े अफसरों को कर्मचारियों का दर्द समझ में नहीं आता
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Published : May 18, 2023, 12:34 PM IST

इंदौर। हाई कोर्ट में एनवीडीए के कर्मचारी ओमप्रकाश और बाबूजी ने पांचवें व छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को लेकर एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से याचिका लगाई. याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनवीडीए को आदेश के पालन करने के निर्देश दिए. लेकिन 3 साल पहले भुगतान को लेकर जो आदेश कोर्ट ने दिए थे, उस पर अभी तक पालन नहीं किया गया. इसी को लेकर अवमानना याचिका कोर्ट में लगाई गई. कोर्ट ने इस दौरान सुनवाई करते हुए एनवीडीए के उच्च अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की.

अफसरों का वेतन रुकना चाहिए : कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कर्मचारी 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका दर्द बड़े अधिकारियों को महसूस नहीं हो रहा है. कायदे से इनका वेतन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने वाइस चेयरमैन और सचिव को हाजिर होने के आदेश भी दिए. जस्टिस विवेक रूसिया ने अफसरों पर सख्त टिप्पणी की है. साथ ही एनवीडीए के वाइस चेयरमैन एसएन मिश्रा, उपसचिव वर्षा सोलंकी को तलब किया है. जिस प्रकार कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है, उससे एनवीडीए के अफसरों में हड़कंप है.

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वेतन मांगा तो डांटकर भगा दिया : इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के न्यू लोहा मंडी निरंजनपुर देवास नाका पर संचालित एजेंसी सिक्योरिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 11 कर्मचारियों का वेतन रुका है. इन लोगों ने कंपनी के संचालक मंडल से गुहार लगाई. लेकिन कंपनी के नेपाल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा सैलेरी देने से मना कर दिया और अभद्र व्यवहार करते हुए भगा दिया. इसके बाद कर्मचारी डीसीपी अभिषेक आनंद के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे. डीसीपी ने थाना प्रभारी को जांच करने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए. पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है.

इंदौर। हाई कोर्ट में एनवीडीए के कर्मचारी ओमप्रकाश और बाबूजी ने पांचवें व छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को लेकर एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से याचिका लगाई. याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनवीडीए को आदेश के पालन करने के निर्देश दिए. लेकिन 3 साल पहले भुगतान को लेकर जो आदेश कोर्ट ने दिए थे, उस पर अभी तक पालन नहीं किया गया. इसी को लेकर अवमानना याचिका कोर्ट में लगाई गई. कोर्ट ने इस दौरान सुनवाई करते हुए एनवीडीए के उच्च अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की.

अफसरों का वेतन रुकना चाहिए : कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कर्मचारी 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका दर्द बड़े अधिकारियों को महसूस नहीं हो रहा है. कायदे से इनका वेतन रोका जाना चाहिए. कोर्ट ने वाइस चेयरमैन और सचिव को हाजिर होने के आदेश भी दिए. जस्टिस विवेक रूसिया ने अफसरों पर सख्त टिप्पणी की है. साथ ही एनवीडीए के वाइस चेयरमैन एसएन मिश्रा, उपसचिव वर्षा सोलंकी को तलब किया है. जिस प्रकार कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है, उससे एनवीडीए के अफसरों में हड़कंप है.

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