इंदौर। भारत सरकार के द्वारा कॉर्पोरेट के पक्ष में कानून में किए गए बदलाव को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर कि गई थी, जिसपर सुनवाई हुई. जिसके बाद अब उस पूरे मामले में 1 सप्ताह बाद सुनवाई होगी.
1 सप्ताह बाद फिर हो गई सुनवाई
हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर कि गई थी. पिछले दिनों सरकार ने कानूनों में कई तरह के बदलाव किए हैं. जिस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इन्हीं सब बातों को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है. पिछले दिनों इस पूरे मामले में कई पक्षों को नोटिस भी जारी हुए थे और विभिन्न पक्षों ने हाईकोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के जवाब भी पेश किए थे, लेकिन एक बार फिर इस पूरे मामले में इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद 1 सप्ताह बाद पूरे मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी.
वीडियो कांफ्रेंसिग नहीं जुड़े याचिकाकर्ता के वकील
याचिका में विभिन्न तरह के प्रश्न खड़े किए गए हैं. पहले कानून के तहत यदि कोई कंपनी किसी कर्मचारी का पैसा खाती है, तो संबंधित कर्मचारी कोर्ट या अन्य माध्यम से अपना पैसा कंपनी से विभिन्न तरह से वसूल सकता था. लेकिन पिछले दिनों केंद्र सरकार ने विभिन्न तरह के गाइडलाइन जारी कर दिए और उसके तहत अब कर्मचारी अपना पैसा नहीं ले सकता. जिसको लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका लगाई गई थी और उसी याचिका में विभिन्न तरह के सवाल जवाब दोनों पक्षों से हो रहे हैं. कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई लेकिन संबंधित याचिकाकर्ता के वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. इस स्थिति को देखते हुए अब इस पूरे मामले में 1 सप्ताह बाद सुनवाई होगी.