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हनी ट्रैप मामला: बार-बार SIT चीफ बदलने पर हाईकोर्ट ने लगाई पटकार - हाईकोर्ट ने लगाई पटकार

हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जांच के लिए गठित की गई SIT को फटकार लगाई है. बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच अब हाईकोर्ट की निगरानी में की जाएगी.

हाईकोर्ट की निगरानी में होगी हनी ट्रैप मामले की जांच
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Published : Oct 21, 2019, 1:59 PM IST

Updated : Oct 21, 2019, 2:19 PM IST

इंदौर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच अब हाईकोर्ट की निगरानी में की जाएगी.

हाईकोर्ट की निगरानी में होगी हनी ट्रैप मामले की जांच

हनी ट्रैप मामले में गठित की गई SIT के चीफ को बार-बार बदले जाने पर हाईकोर्ट ने गृह सचिव से इस बदलाव के कारण जानने के लिए बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी. इस रिपोर्ट को सोमवार को SIT चीफ राजेंद्र कुमार ने पेश किया, लेकिन रिपोर्ट में अधूरी जानकारी और संतोषजनक तथ्य नहीं होने की वजह से हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि अब कोर्ट की अनुमति के बिना SIT में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा और ना ही SIT की जांच से हटाया जाएगा.

इसके अलावा अभी तक हनी ट्रैप मामले में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं, उन्हें भी जांच के लिए हैदराबाद स्थित आईटी लैब में भेजे जाने के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने SIT अधिकारियों को 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है. पूरे मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को की जाएगी. माना जा रहा है कि कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब पूरी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी. जिससे कई खुलासे हो सकते हैं.

इंदौर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. बताया जा रहा है कि इस मामले की जांच अब हाईकोर्ट की निगरानी में की जाएगी.

हाईकोर्ट की निगरानी में होगी हनी ट्रैप मामले की जांच

हनी ट्रैप मामले में गठित की गई SIT के चीफ को बार-बार बदले जाने पर हाईकोर्ट ने गृह सचिव से इस बदलाव के कारण जानने के लिए बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी. इस रिपोर्ट को सोमवार को SIT चीफ राजेंद्र कुमार ने पेश किया, लेकिन रिपोर्ट में अधूरी जानकारी और संतोषजनक तथ्य नहीं होने की वजह से हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि अब कोर्ट की अनुमति के बिना SIT में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा और ना ही SIT की जांच से हटाया जाएगा.

इसके अलावा अभी तक हनी ट्रैप मामले में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं, उन्हें भी जांच के लिए हैदराबाद स्थित आईटी लैब में भेजे जाने के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने SIT अधिकारियों को 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है. पूरे मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को की जाएगी. माना जा रहा है कि कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब पूरी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी. जिससे कई खुलासे हो सकते हैं.

Intro:हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जांच के लिए गठित की गई एसआईटी को फटकार लगाई है अब यह जांच हाईकोर्ट की निगरानी में की जाएगी


Body:दरअसल हनीट्रैप मामले में गठित की गई एसआईटी चीफ को बार बार बदले जाने पर हाईकोर्ट ने गृह सचिव से इस बदलाव के कारण जानने के लिए बंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी थी इस रिपोर्ट को सोमवार को एसआईटी चीफ राजेंद्र कुमार ने पेश किया लेकिन रिपोर्ट में अधूरी जानकारी और संतोषजनक तथ्य नहीं होने की वजह से हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि अब हाईकोर्ट की अनुमति के बिना एसआईटी में शामिल किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा और ना ही एसआईटी की जांच से हटाया जा सकेगा इसके अलावा अभी तक हनीट्रैप मामले में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत जप्त किए गए हैं उन्हें भी जांच के लिए हैदराबाद स्थित आईटी लैब में भेजे जाने के हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हाईकोर्ट ने एसआईटी अधिकारियों को 15 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं

बाईट - मनोहर दलाल, सीनियर वकील


Conclusion:पूरे मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को की जाएगी माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद अब पूरी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी जिससे कई खुलासे हो सकते है
Last Updated : Oct 21, 2019, 2:19 PM IST
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