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गंदगी में बन रही थी कैंडी, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR

इंदौर में जिला प्रशासन तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संयुक्त अमले ने स्कीम नम्बर-71में न्यू वंदना इंटरप्राइजेस पर छापे की कार्रवाई की है.

Indore
इंदौर में कैंडी फैक्ट्री पर छापा
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Published : Jan 23, 2021, 10:09 AM IST

इंदौर। शहर में मिलावटखोरों, दूषित सामग्री बनाने वाले उद्योगों के खिलाफ जारी कार्रवाई के चलते आज जिला प्रशासन तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संयुक्त अमले ने स्कीम नम्बर-71 स्थित न्यू वंदना इंटरप्राइजेस पर छापे की कार्रवाई की. इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मौके से गंदगी व अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में कैंडी, चॉकलेट का निर्माण होते पाया गया. लिहाजा फैक्ट्री के मालिक जगदीश हरियाणी के विरूद्ध चंदन नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.

Indore
इंदौर में कैंडी फैक्ट्री पर छापा

इस फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न फ्लेवर के कैंडी का निर्माण अत्यंत अस्वच्छ, अस्वास्थ्यकर तथा जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थिति में किया जा रहा था. उक्त कैंडी पेकिंग पर बैच नम्बर, पेकिंग तिथि, अवसान तिथि, एमआरपी व पता अंकित किया जा रहा है. यह कृत्य आम उपभोक्ताओं को भ्रमित कर छल करना है.

मौके पर निर्मित कैंडी एवं सिट्रीक एसिड के 4 नमूने जांच हेतु लिए गए. शेष खाद्य पदार्थ कैंडी को अधिग्रहित कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया है. गौरतलब है इंदौर जिला प्रशासन की टीम ने इसके पहले भी मिलावटखोरों पर कठोर कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थ बनाने वालों को चेतावनी दी थी, लिहाजा आज इस मामले में दोषी पाए जाने पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

इंदौर। शहर में मिलावटखोरों, दूषित सामग्री बनाने वाले उद्योगों के खिलाफ जारी कार्रवाई के चलते आज जिला प्रशासन तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संयुक्त अमले ने स्कीम नम्बर-71 स्थित न्यू वंदना इंटरप्राइजेस पर छापे की कार्रवाई की. इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मौके से गंदगी व अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में कैंडी, चॉकलेट का निर्माण होते पाया गया. लिहाजा फैक्ट्री के मालिक जगदीश हरियाणी के विरूद्ध चंदन नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.

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इंदौर में कैंडी फैक्ट्री पर छापा

इस फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न फ्लेवर के कैंडी का निर्माण अत्यंत अस्वच्छ, अस्वास्थ्यकर तथा जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थिति में किया जा रहा था. उक्त कैंडी पेकिंग पर बैच नम्बर, पेकिंग तिथि, अवसान तिथि, एमआरपी व पता अंकित किया जा रहा है. यह कृत्य आम उपभोक्ताओं को भ्रमित कर छल करना है.

मौके पर निर्मित कैंडी एवं सिट्रीक एसिड के 4 नमूने जांच हेतु लिए गए. शेष खाद्य पदार्थ कैंडी को अधिग्रहित कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया है. गौरतलब है इंदौर जिला प्रशासन की टीम ने इसके पहले भी मिलावटखोरों पर कठोर कार्रवाई करते हुए खाद्य पदार्थ बनाने वालों को चेतावनी दी थी, लिहाजा आज इस मामले में दोषी पाए जाने पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

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