इंदौर: कंप्यूटर बाबा के खिलाफ जिला प्रशासन ने पिछले दिनों कार्रवाई को अंजाम दिया था और उस कार्रवाई के तहत कंप्यूटर बाबा पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था. वहीं इस पूरे मामले को लेकर कंप्यूटर बाबा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक याचिका प्रस्तुत की, वहीं इस पूरे मामले में एक के बाद एक सुनवाई चल रही है और अब 18 फरवरी को इस पूरे मामले में फाइनल बहस होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.
कंप्यूटर बाबा पर 3 प्रकरण थे दर्ज
कंप्यूटर बाबा पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन पर तकरीबन 3 प्रकरण दर्ज किए थे. इस पूरे मामले में कंप्यूटर बाबा ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई और जो उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उन्हें गलत करार देते हुए शासन से जवाब मांगा था. वहीं शासन ने भी कंप्यूटर बाबा के सवालों के जवाब देते हुए विभिन्न तरह के जवाब कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए थे और शासन ने अपने जवाब में यह कहा था कि कंप्यूटर बाबा पर जो भी कार्रवाई की गई थी वह कानून के मुताबिक ही की गई थी. उन पर किसी तरह की कोई गलत कार्रवाई नहीं हुई. लेकिन शासन ने जिस तरह से जवाब कोर्ट के समक्ष पेश किए हैं, उस पर कंप्यूटर बाबा की ओर से एक और प्रतिउत्तर रखा गया.
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18 फरवरी को होगी फाइनल बहस !
कंप्यूटर बाबा की ओर से याचिका पर शासन और कंप्यूटर बाबा की ओर से कई बार प्रतिउत्तर हो चुके हैं और अब शासन ने भी कंप्यूटर बाबा के सवालों के जवाब में किसी तरह का कोई प्रतिउत्तर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया है. अब इसको देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 फरवरी को कंप्यूटर बाबा की याचिका पर कोर्ट में फाइनल बहस होगी और कोर्ट इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंप्यूटर बाबा की याचिका पर किसी तरह का कोई फैसला दे सकता है.