होशंगाबाद। जिले के इटारसी नगर में स्थित 12 शराब दुकानों में से नाला मोहल्ला में स्थित एक देसी शराब दुकान को छोड़कर बाकि 11 देशी और विदेशी शराब दुकान को खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है. जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक तय किया गया है.
इन विदेशी मदिरा दुकानों में नई इटारसी, खेड़ा इटारसी, पुरानी इटारसी, इटारसी शहर और देशी मदिरा दुकानों नई इटारसी, खेड़ा इटारसी, पुरानी इटारसी, पुरानी गरीबी लाइन इटारसी, सोनासांवरी, मालवीयगंज, जबलपुर गेट और एक भांग दुकान इटारसी को शामिल किया गया है.
सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से करें पालन
जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि, दुकान के संचालकों को निर्देशित किया है कि, वे कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और बचाव के लिए समुचित व्यवस्था करें. शराब दुकानों के बाहर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से किया जाए.
शराब विक्रेता मास्क, ग्लब्स, टोपी लगाकर करे काम
उन्होंने कहा कि, ग्राहकों के बीच कम से कम दो गज के फासले पर गोल घेरे के निशान बनाए. उन्होंने कहा कि, शराब विक्रयकर्ता द्वारा मास्क, हैंड ग्लव्स और सिर पर कवर टोपी लगाकर शराब का विक्रय किया जाए. मदिरा दुकान और काउंटर के बाहर नियमित सैनिटाजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
शासन के निर्देशों का करें पालन
मदिरा दुकान के संलग्न अहाता और शॉपबार का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. दुकान परिसर में मदिरापान की अनुमति नहीं दी जाएगी. शराब और भांग दुकानों के लिए अधिकृत कोई भी अभिकर्ता और सेल्समेन जिसमें कोरोना के लक्षण प्रतीत हो, ड्यूटी पर नहीं आएगा. शासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों और शर्तों का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा.