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लॉकडाउन 4.0: फिर से खुलेगा बाजार, प्रशासन ने शर्तों के साथ दी अनुमति - MLA Dr. Sitasaran Sharma

लॉकडाउन के दौरान कुछ स्थानों पर दोबारा बाजार खोलने की अनुमति दी गई है, इसके लिए प्रशासन द्वारा कई अहम निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सकें.

Market will open with certain conditions
कुछ शर्तों के साथ बाजार खुलेगा
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Published : May 26, 2020, 9:44 AM IST

होशंगाबाद। इटारसी में कोरोना संक्रमण के चलते लगातार 65 दिनों से लॉकडाउन जारी है. यहां का बाजार 26 मई यानि मंगलवार से खुलेगा, कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति अब भी नहीं दी गई है, लेकिन किराना, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य दुकानें बाजार में खुल जाएंगी.

दुकान खोलने के लिए भी प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है. व्यापारियों को अपनी दुकान के सामने पांच-पांच फुट की दूरी पर गोले बनाने होंगे. दुकान में एक साथ पांच ग्राहक से अधिक नहीं एकत्र होने देंगे. यह जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी, पालन नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई भी दुकान या संस्थान संचालक पर की जाएगी.

जिले में बाजार फिर से शुरू होने वाला है. प्रशासन ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी है. वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा. नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए मुनादी भी कराई गई है. विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने दुकानदारों और आमजन से अपील की है कि, प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जरूरत की चीजें ही खरीदें और कोरोना वारयस से बचाव संबंधी सभी सुझावों पर अमल करें, जिससे जिले में आगे भी कोरोना के संकट से बचाया जा सकें.

ये करना होगा दुकानदारों को

  • दुकान के आगे पांच-पांच फिट की दूरी पर गोले बनाएंगे
  • पांच से अधिक ग्राहक दुकान में एक वक्त में नहीं रहेंगे
  • सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकान
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा
  • सभी को मास्क, हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी होगा

संस्थान इन पर भी ध्यान देंगे

  • थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर रखना, मास्क, फेस कवर अनिवार्य
  • संस्था को डोर के हैंडल, विन्डो के हैंडल सैनिटाइज करने होंगे
  • प्रवेश और निर्गम के समय सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा
  • संपर्क वस्तुओं को भी समय-समय पर सेनेटाइज करना होगा

इनको केवल ये अनुमति

  • खाद्य पदार्थ संबंधी प्रतिष्ठान केवल होम डिलीवरी करेंग

होशंगाबाद। इटारसी में कोरोना संक्रमण के चलते लगातार 65 दिनों से लॉकडाउन जारी है. यहां का बाजार 26 मई यानि मंगलवार से खुलेगा, कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति अब भी नहीं दी गई है, लेकिन किराना, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक सहित अन्य दुकानें बाजार में खुल जाएंगी.

दुकान खोलने के लिए भी प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी है. व्यापारियों को अपनी दुकान के सामने पांच-पांच फुट की दूरी पर गोले बनाने होंगे. दुकान में एक साथ पांच ग्राहक से अधिक नहीं एकत्र होने देंगे. यह जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी, पालन नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई भी दुकान या संस्थान संचालक पर की जाएगी.

जिले में बाजार फिर से शुरू होने वाला है. प्रशासन ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति दी है. वहीं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा. नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए मुनादी भी कराई गई है. विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने दुकानदारों और आमजन से अपील की है कि, प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जरूरत की चीजें ही खरीदें और कोरोना वारयस से बचाव संबंधी सभी सुझावों पर अमल करें, जिससे जिले में आगे भी कोरोना के संकट से बचाया जा सकें.

ये करना होगा दुकानदारों को

  • दुकान के आगे पांच-पांच फिट की दूरी पर गोले बनाएंगे
  • पांच से अधिक ग्राहक दुकान में एक वक्त में नहीं रहेंगे
  • सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी दुकान
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा
  • सभी को मास्क, हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी होगा

संस्थान इन पर भी ध्यान देंगे

  • थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर रखना, मास्क, फेस कवर अनिवार्य
  • संस्था को डोर के हैंडल, विन्डो के हैंडल सैनिटाइज करने होंगे
  • प्रवेश और निर्गम के समय सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा
  • संपर्क वस्तुओं को भी समय-समय पर सेनेटाइज करना होगा

इनको केवल ये अनुमति

  • खाद्य पदार्थ संबंधी प्रतिष्ठान केवल होम डिलीवरी करेंग
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